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आजमगढ़: कुकर्मी को कोर्ट ने दी दस साल कारावास की सजा, मासूम बालक के साथ की थी दरिंदगी

Tue, 20 Jul 2021 10:40 PM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: हरि User Updated Tue, 20 Jul 2021 10:40 PM IST
सार

दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इसकी राशि कारावास की अवधि के दौरान किए गए श्रम के बदले मिली रकम से पूरी की जाएगी। वारदात वर्ष 2015 में आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर क्षेत्र स्थित मोहल्ला कटना की है।

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POCSO Court in Azamgarh sentenced the guilty of misdemeanor to ten years imprisonment
प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

मासूम बालक के साथ कुकर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रवीश कुमार अत्री ने दोषी को 60 हजार रुपये अर्थदंड व दस वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर इसकी राशि कारावास की अवधि के दौरान किए गए श्रम के बदले मिली रकम से पूरी की जाएगी। वारदात वर्ष 2015 में आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कटना की है।

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आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव का 10 वर्षीय बालक अपने ननिहाल मुबारकपुर के एक गांव में आया था। 24 जून 2015 को मोहल्ले का ही गुड्डू अंसारी उसे अगवा कर सुनसान स्थान पर ले गया और कुकर्म किया। उधर, बालक को खोज रहे परिजन उसकी चीख सुनकर मौके पर पहुंचे तो दोषी गुड्डू कुकर्म के बाद उसका गला दबा रहा था। परिजनों को देखकर वह भाग निकला।
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मुबारकपुर पुलिस ने गुड्डू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने 10 साल कारावास व जुर्माना की सजा दोषी गुड्डू को दी। विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा व थाने के पैरोकार पंकज सिंह ने पीड़ित की ओर से पैरवी की। 

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