फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Phulpur police got a shock from the court: Remand petition rejected under several sections, 13 accused got rel

फूलपुर पुलिस को कोर्ट से झटका: कई धाराओं में रिमांड बनाने की अर्जी की खारिज,13 आरोपियों को मिली राहत

Mon, 30 Oct 2023 05:50 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Mon, 30 Oct 2023 05:50 PM IST
सार

कोर्ट ने एफआईआर व विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित साक्ष्यों को देखते हुए बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरोपियों का रिमांड धारा 109,306,511 व 506 में निरस्त करते हुए शेष धाराओं में वारंट बनाया।

विज्ञापन
Phulpur police got a shock from the court: Remand petition rejected under several sections, 13 accused got rel
अदालत का फैसला - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

महिला की जमीन पर अवैध रूप से रास्ता बनाने, विरोध करने पर गालियां देते हुए मारने-पीटने और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिमांड मजिस्ट्रेट सुनिधि वर्मा की अदालत ने पफूलपुर पुलिस की तरफ कई धाराओं में रिमांड बनाने की अर्जी ख़ारिज कर दी है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 109,306, 511,147, 323,504 के तहत रिमांड बनाने का कागजात प्रस्तुत किया था। जिस पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज यादव,पंकज तिवारी व रोहित यादव ने यह कहते हुए रिमांड ख़ारिज करने का विरोध किया और कहा कि धारा 109,306,511व 506 का कोई अपराध एफआईआर में वर्णित तथ्यों के आधार पर नहीं बनता है तथा इन धाराओं में रिमांड नही बन सकता है।

विज्ञापन

कोर्ट ने एफआईआर व विवेचक द्वारा केस डायरी में संकलित साक्ष्यों को देखते हुए बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आरोपियों का रिमांड धारा 109,306,511 व 506 में निरस्त करते हुए शेष धाराओं में वारंट बनाया। इस कारण कोर्ट ने 13 आरोपियों की ओर से सिर्फ मारपीट के आरोप में दी गईं जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए बचाव पक्ष द्वारा शेष धाराओं में जमानत प्रस्तुत करने पर आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए  20-20 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।
विज्ञापन

प्रकरण के अनुसार फूलपुर निवासी रोहित कुमार यादव ने फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।आरोप था कि 28 अक्टूबर 2023 को सुबह साढ़े 8 बजे गांव के ही अक्षय कुमार, बच्चालाल, सपना यादव, सूरज यादव, रामसमुझ, महेन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव, किशन यादव, आलोक यादव, अमित यादव, मनोज यादव, विपिन पाल, राहुल यादव उसकी भूमि पर चढ आये तथा जबरदस्ती उसकी भूमि से रास्ता बनाने लगे। जब उसकी माँ पार्वती देवी ने मना किया तो गाली गुप्ता देने लगे। इस दौरान उसकी माँ को अपनी जमीन बचाने का कोई विकल्प नही सूझा तो उन्होने इन लोगो की प्रताड़ना व उकसावे में आकर खुद को आग लगी ली तब आरोपी मौके से भागने लगे। इस मामले में फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और उक्त 13 लोगों को गिरफ्तार कर रिमांड कोर्ट में पेश किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed