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पटना ब्लास्ट के एक आरोपी को सजा

Tue, 02 Nov 2021 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 12:21 AM IST
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Patna blast accused convicted
पटना के गांधी मैदान में आठ साल पहले हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा सुनाई है। इसमें एक आतंकी मिर्जापुर जिले के बल्ली का अड्डा का निवासी है।
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विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने चार आतंकियों को फांसी की सुनाई है। जबकि दो को उम्र कैद की सजा दी गई है। दो दोषियों को 10 साल और एक को सात साल की सजा सुनाई गई है। मिर्जापुर निवासी आतंकी को अहमद हुसैन को 10 वर्ष की सजा सुनाई है।
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पटना के गांधी मैदान में 2013 में बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी सभा कर रहे थे। इस दौरान ब्लास्ट हुआ था। इसमें कई लोगों की जान गई थी । सभा के अलावा पटना शहर में कई जगह सीरियल ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए कर रही थी। जांच के दौरान एनआईए ने ब्लास्ट में शामिल लोगों का कनेक्शन मिर्जापुर से जुड़ा मिला। एनआईए टीम ने मिर्जापुर से चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जांच में यह भी सामने आया था कि मुख्य आरोपी हैदर अली ने यहीं पर आकर बम बनाया था । बम बनाने के लिए खनन क्षेत्र में ब्लास्ट के करने वाले विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जिसे मिर्जापुर के बरकछा निवासी युवक ने उपलब्ध कराया था। पकड़े गए लोगों में अहमद हुसैन पुत्र सईद हुसैन निवासी बली का अड्डा की संलिप्तता पाई गई। मामले में आठ वर्ष बाद सोमवार को एनआईए कोर्ट ने आतंकियों को सजा सुनाया। जिसमें मिर्जापुर निवासी आतंकी अहमद हुसैन को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाया।
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