फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Original case diary missing, court fixed next hearing July 2 Awadhesh Rai murder case

अवधेश राय हत्याकांड मामला:  मूल केस डायरी गायब, अदालत ने अगली सुनवाई के लिए तय की दो जुलाई की तिथि

Fri, 24 Jun 2022 07:21 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Fri, 24 Jun 2022 07:21 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि लाकर वाराणसी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में बृहस्पतिवार को चेतगंज थाना प्रभारी ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में दाखिल की।

विज्ञापन
Original case diary missing, court fixed next hearing July 2  Awadhesh Rai murder case
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

वाराणसी के 31 साल पुराने अवधेश राय हत्याकांड मामले की मूल केस डायरी ही गायब है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि लाकर वाराणसी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ विचाराधीन मुकदमे में बृहस्पतिवार को चेतगंज थाना प्रभारी ने विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में दाखिल की।

विज्ञापन


अदालत में फोटो स्टेट केस डायरी दाखिल किए जाने पर मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी ने आपत्ति जताई। अनुरोध किया कि मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई न की जाए।
विज्ञापन

दूसरी तरफ अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने के लिए अदालत से अनुरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आपत्ति के निस्तारण व मुकदमे की सुनवाई के लिए अगली तिथि दो जुलाई नियत कर दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय की फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में पिछले तिथि को पूर्व विधायक से जिरह का अवसर समाप्त होने के बाद अदालत ने गवाह विजय कुमार पांडेय को समन देकर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस बीच यह जानकारी हुई कि उक्त मुकदमे में मूल केस डायरी नहीं है। मूल केस डायरी इसी मामले से संबंधित इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मुकदमे सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के पत्रावली में लगी है।

इस पर अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में पत्रावली में केस डायरी नहीं होने के चलते अभियोजन की ओर से इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से केस डायरी मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध किया। जिस पर अदालत ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मूल केस डायरी से सत्य प्रतिलिपि लाकर अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में जब चेतगंज थाना प्रभारी इलाहाबाद न्यायालय में केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि लेने पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में भी फोटो स्टेट केस डायरी लगी है। जिस पर उन्होंने उसी से फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो स्टेट प्रमाणित कराकर उसे यहां की कोर्ट में लाकर दाखिल करते हुए न्यायालय को यह जानकारी दी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed