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Varanasi News: अब निगम के पार्कों में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए लेनी होगी अनुमति

Wed, 25 Feb 2026 02:10 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 02:10 AM IST
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Now permission will have to be taken for public events in corporation parks.
वाराणसी। नगर निगम के पार्कों में सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। सदन की ओर से पार्क नियमावली की उप विधि को पास कर दिया गया है। अब किसी भी पार्क में सार्वजनिक कार्यक्रम से पहले नगर निगम से अनुमति लेना होगा। सहायक नगर आयुक्त प्रभारी उद्यान कृष्ण चंद्र ने बताया कि अनुमति के बिना कार्यक्रम करने पर 2000 से लेकर 12000 तक जुर्माना देना पड़ेगा। उप विधि के लागू होने से पार्कों में मनमानी पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी। इस तरह के आयोजनों से पार्क में गंदगी के अलावा पेड़ पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचता था। इसमें माली और पार्षदों की मदद ली जााएगी। इससे न केवल पार्क सुरक्षित होंगे बल्कि नगर निगम को इससे राजस्व भी मिलेगा। ब्यूरो
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