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पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल और उसके बेटे के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Wed, 05 Dec 2018 12:28 AM IST
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी
न्यूज डेस्क,अमर उजाला,वाराणसी Updated Wed, 05 Dec 2018 12:28 AM IST
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Non bailable warrant against former MP Jawahar and his son
जवाहर जायसवाल - फोटो : self
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जेपी यादव की अदालत ने चंदौली से सांसद रहे जवाहर जायसवाल और उसके बेटे गौरव जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन पर बैंककर्मी महेश जायसवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप है।
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कोर्ट ने यह आदेश दोनों आरोपियों की ओर से हाईकोर्ट में दी गई याचिका खारिज होने के बाद दिया है। पीड़ित संत प्रसाद के वकील वरुण प्रताप सिंह की दलील थी कि याचिका खारिज होने के बावजूद आरोपी कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हैं।
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ऐसे में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए सात फरवरी की तिथि नियत की है। प्रकरण के मुताबिक, दोनों आरोपियों के फरार होने की घोषणा के बाद हाईकोर्ट ने विवेचना पूर्ण होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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इस बीच दोनों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सम्मन जारी होने के बाद सीआरपीसी की धारा 482 के तहत मामले को खारिज किए संबंधी याचिका खारिज हो गई।

यह था मामला

दोनों पर आरोप है कि इनकी साजिश संत प्रसाद को मरवाने की थी। गलतफहमी में संत प्रसाद के भाई अर्दली बाजार निवासी बैंक कर्मी महेश जायसवाल की 23 अप्रैल 2012 को गोली मार कर हत्या कर दी गई। पीड़ित की याचिका पर हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दोनों आरोपियों का नाम विवेचना में सामने आया था।

कैंट पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना में सनी सिंह व हैदर (दोनों मारे गए), जिला जेल में निरुद्ध रिंकू उर्फ फहीम, बांदा जेल में निरुद्ध अजय-विजय, गाजीपुर जेल में निरुद्ध रोशन गुप्ता उर्फ किट्टू सहित आठ आरोपियों का नाम प्रकाश में आया।
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