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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   No hearing on Mau sadar MLA Mukhtar Ansari bail application, case diary not available

मऊ: विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई, केस डायरी उपलब्ध नहीं हुई

Tue, 17 Aug 2021 01:11 AM IST
हरि User अमर उजाला नेटवर्क, मऊ
अमर उजाला नेटवर्क, मऊ Published by: हरि User Updated Tue, 17 Aug 2021 01:11 AM IST
सार

जिला जज ने सुनवाई के लिए कल का दिन नियत किया है। विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में सदर विधायक आरोपी हैं।

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No hearing on Mau sadar MLA Mukhtar Ansari bail application, case diary not available
मुख्तार अंसारी। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

विधायक निधि के दुरुपयोग मामले में यूपी के मऊ के सदर से आरोपी विधायक मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल की कोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हुई। अभियोजन की ओर से मामले की केस डायरी उपलब्ध नहीं होने पर बहस नहीं हो सकी। जिला जज ने सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। 

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अभियोजन के अनुसार, सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां गांव निवासी विजय कुमार गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्त के शिकायती प्रार्थना पत्र पर क्षेत्राधिकारी सदर ने जांच की। विजय कुमार गुप्ता का आरोप था कि उसके ही गांव के आनंद यादव पुत्र बैजनाथ यादव और बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव शर्मा गांव में स्थित आराजी नंबर 1109 रकबा 64 हेक्टेयर व आराजी नंबर 1449 रकबा 196 हेक्टेयर भूमि पर विद्यालय बनवाने के लिए संजय सागर पुत्र चंद्रदेव राम के सहयोग से सदर विधायक मुख्तार अंसारी की विधायक निधि से रुपये लिए। कुल 25 लाख रुपये गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवां के नाम पर लिया गया। 
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जांच रिपोर्ट के आधार पर सरायलखंसी थाने में प्रभारी निरीक्षक राम सिंह की तहरीर पर अपराध संख्या 185/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें मुख्तार अंसारी सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले में विधायक मुख्तार अंसारी की ओर से जमानत के लिए उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने अर्जी दी है। जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन, अभियोजन की ओर से मामले की केस डायरी उपलब्ध नहीं हुई, जिससे बहस नहीं हो सकी। जिला जज ने मामले में सुनवाई के लिए 17 अगस्त की तिथि नियत की है।

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