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Nagar Nigam:बिना अनुमति निजी वाहन स्टैंड चलाया तो कार्रवाई

Sat, 30 Mar 2024 01:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 30 Mar 2024 01:46 AM IST
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Nagar Nigam: Action if private vehicle stand is operated without permission
निजी संपत्ति पर वाहन स्टैंड चलाने के लिए नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। बगैर अनुमति वाहन स्टैंड चलाने वालों पर नगर निगम ने कार्रवाई की तैयारी की है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि नगर निगम एक अप्रैल से सघन जांच शुरू करेगा। निगम की अनुमति के बिना संचालित होने वाले वाहन स्टैंड अवैध हैं।
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प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालित करने की अनुमति के लिए नगर निगम मुख्यालय में भूतल पर कक्ष संख्या-31 स्थित राजस्व विभाग में संपर्क करना होगा। यहां संबंधित ठेका लिपिक से संपर्क कर निर्धारित प्रारूप पर अनुमति के लिए आवेदन करना होगा। निगम की ओर से भूमि, भवन की जांच कर अनुमति दी जाएगी। नगर आयुक्त ने दो अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे नगर निगम सभागार में बैठक बुलाई है। इस दौरान प्राइवेट वाहन स्टैंड संचालक उपस्थित होकर अपनी बात रख सकते हैं।
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