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ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांडः मुख्तार अंसारी सहित आठ बरी, तीन को उम्र कैद
टीम डिजिटल,वाराणसी/मऊ
Updated Thu, 28 Sep 2017 02:07 PM IST
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मुख्तार अंसारी
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मऊ जिले में आठ वर्ष पूर्व हुए ठेकेदार अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह हत्याकांड में सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित आठ आरोपियों दोषमुक्त कर दिया। वहीं आरोपी बने अरविंद यादव, अमरेश कन्नौजिया और राजू उर्फ जामवंत को हत्या और हत्या के प्रयास का दोषी पाया।
दोषी पाए गए सभी को हत्या में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 60-60 हजार रुपया अर्थदंड तथा हत्या के प्रयास में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 30-30 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
यह फैसला बुधवार को मऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने फैसला सुनाया अर्थदंड न देने पर क्रमश: छह माह, एक माह तथा दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वही हत्या के मामले जमा अर्थदंड में से 80 प्रतिशत मन्ना सिंह के परिजनों को और हत्या के प्रयास में जमा अर्थदंड में से 80 प्रतिशत राजेश राय के परिजनों को देने का आदेश दिया। इस दौरान मुख्तार अंसारी को छोड़ शेष सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहे।
अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले में फैसला आने के बाद परिवार के लोगों में निराशा दिखी। इस दौरान मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय इलहाबाद में अपील दाखिल करेंगे।
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दोषी पाए गए सभी को हत्या में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 60-60 हजार रुपया अर्थदंड तथा हत्या के प्रयास में 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास के साथ ही 30-30 हजार रुपया अर्थदंड निर्धारित किया।
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यह फैसला बुधवार को मऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक आदिल आफताब अहमद ने फैसला सुनाया अर्थदंड न देने पर क्रमश: छह माह, एक माह तथा दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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वही हत्या के मामले जमा अर्थदंड में से 80 प्रतिशत मन्ना सिंह के परिजनों को और हत्या के प्रयास में जमा अर्थदंड में से 80 प्रतिशत राजेश राय के परिजनों को देने का आदेश दिया। इस दौरान मुख्तार अंसारी को छोड़ शेष सभी आरोपी कोर्ट में उपस्थित रहे।
अजय प्रकाश उर्फ मन्ना सिंह की हत्या के मामले में फैसला आने के बाद परिवार के लोगों में निराशा दिखी। इस दौरान मन्ना सिंह के भाई अशोक सिंह ने कहा कि वे इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय इलहाबाद में अपील दाखिल करेंगे।
16 गवाहों के बयान के बाद आया फैसला
कोर्ट
- फोटो : सांकेतिक चित्र
शहर कोतवाली क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे के पास यूनियन बैंक के सामने 29 अगस्त 2009 को बदमाशों ने ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान गोली लगने से उनका चालक शब्बीर और साथी राजेश राय घायल हुए थे।
बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के विरुद्घ रिपोट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित 11 के विरुद्घ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
अभियोजन की ओर पैरवी करते हुए 16 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। वहीं बचाव पक्ष से चार गवाह पेश हुए। कोर्ट ने बतौर साक्षी डिप्टी जेलर विजय कुमार का भी बयान दर्ज कराई।
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मुख्तार अंसारी , उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुमार पांडेय, पंकज सिंह, उपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू, अनुज कन्नौजिया को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
वहीं अमरेश कन्नौजिया, राजू उर्फ जामवंत कन्नौजिया तथा अरविंद यादव को बलवा, हत्या तथा हत्या के प्रयास का दोषी पाया। बुधवार को सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी परिसर में काफी संख्या में पुलिस तैनात रही।
बाद में उपचार के दौरान राजेश राय की मौत हो गई। घटना के बावत हरेंद्र सिंह की तहरीर पर शहर कोतवाली में अज्ञात बदमाशों के विरुद्घ रिपोट दर्ज कराई गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने सदर विधायक मुख्तार अंसारी सहित 11 के विरुद्घ आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया।
अभियोजन की ओर पैरवी करते हुए 16 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। वहीं बचाव पक्ष से चार गवाह पेश हुए। कोर्ट ने बतौर साक्षी डिप्टी जेलर विजय कुमार का भी बयान दर्ज कराई।
एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मुख्तार अंसारी , उमेश सिंह, रजनीश सिंह, संतोष सिंह, राकेश कुमार पांडेय, पंकज सिंह, उपेंद्र सिंह उर्फ कल्लू, अनुज कन्नौजिया को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
वहीं अमरेश कन्नौजिया, राजू उर्फ जामवंत कन्नौजिया तथा अरविंद यादव को बलवा, हत्या तथा हत्या के प्रयास का दोषी पाया। बुधवार को सुरक्षा के मद्देनजर कचहरी परिसर में काफी संख्या में पुलिस तैनात रही।