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वारणसीः सांसद अतुल राय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए न्यायिक रिमांड बनाने को कोर्ट में दी अर्जी, 2 नवंबर को वारंट बी के जरिये किया है तलब 

Wed, 27 Oct 2021 08:06 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 27 Oct 2021 08:06 PM IST
सार

अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने गैंगेस्टर के मामले में आरोपी का न्यायिक रिमांड बनाने के लिए 2 नवंबर को वारंट बी के जरिये प्रयागराज स्थित नैनी जेल से तलब किया है। 

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MP Atul Rai has applied in court to make judicial remand through video conferencing
अतुल राय

विस्तार

बसपा सांसद अतुल राय का गैंगस्टर मामले में न्यायिक रिमांड वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बनाए जाने को कोर्ट में अर्जी दी गई है। अतुल राय की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर) की अदालत में आवेदन दिया। अदालत ने सांसद की अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित कर लिया है। 

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अधिवक्ता की ओर से दिए गए आवेदन में कहा गया कि दुष्कर्म के आरोप में सांसद प्रयागराज के नैनी जेल में निरुद्ध है। जेल में वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है। इस कारण पेशी पर एंबुलेंस से आने-जाने के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट इलाहाबाद ने बीते 21 सितंबर को आदेश दिया था। कहा गया है कि सांसद अतुल की मऊ सदर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी से रंजिश है, ऐसे में जान का खतरा भी है।
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इसे देखते हुए अदालत से वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाने का अनुरोध किया गया। अदालत ने गैंगेस्टर के मामले में आरोपी का न्यायिक रिमांड बनाने के लिए 2 नवंबर को वारंट बी के जरिये प्रयागराज स्थित नैनी जेल से तलब किया है। 

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