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मऊ में शराब माफिया की एक करोड़ 72 लाख की संपत्ति सीज
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Fri, 18 Aug 2017 08:08 PM IST
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डीएम के आदेश पर शराब कारोबारी धर्मेंद्र मौर्या की संपत्ति सीज
- फोटो : अमर उजाला
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अवैध शराब की बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने और इस धंधे से जुड़े शराब माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मऊ जिला और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों की संपत्ति सीज कराने का अभियान चलाया है। इसी क्रम में डीएम के आदेश पर शुक्रवार को सरायलखंसी पुलिस ने शराब कारोबारी और हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र मौर्या की संपत्ति को इंदलपुर भलया गांव पहुंचकर सीज कर दिया।
पुलिस का आरोप है कि धर्मेंद्र ने अवैध शराब का कारोबार कर अकूत संपत्ति एकत्र किया। सीज की गई संपत्ति धर्मेंद्र की पत्नी कंचन मौर्यां के नाम से थी। जमीन और उस पर निर्मित भवन (मैरेज हाल) की अनुमानित कीमत एक करोड़ 72 लाख 23 हजार रुपये आंकी गई। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र मौर्या निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी वर्ष 2006 से अवैध शराब के व्यापार में लिप्त हुआ और निरंतर सक्रिय रहा।
देशी शराब को अवैध ढंग से प्राप्त कर उसकी पैकिंग कर एवं पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से तस्करी के जरिये सस्ती अंग्रेजी शराब मंगाकर उत्तर प्रदेश के जनपदों तथा बिहार प्रान्त में बेचकर अकूत अवैध बेनामी संपत्ति अर्जित किया।
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9 मई 2017 को स्वाट टीम और सरायलखंसी पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र मौर्या के अदरी मोड़ के पास अवैध गोदाम से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब एक वैगनार कार तथा दो ट्रक बरामद किया गया था। धर्मेन्द्र मौर्या के 06 सहयोगी भी गिरफ्तार किये गये थे किन्तु धर्मेन्द्र मौर्या फरार हो गया था।
25 जून 2017 को धर्मेन्द्र मौर्या को सरायलखंसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दो दिन पूर्व थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र मौर्या की पंजाब प्रान्त की अंग्रेजी शराब की 700 पेटी तथा 30 ड्रम अवैध देशी शराब बरामद हुई थी।
इसमें धर्मेन्द्र मौर्या का भांजा राजेश मौर्य गिरफ्तार हुआ था तथा धर्मेन्द्र मौर्या बच निकला था। इसके संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट मऊ के अंर्तगत धारा 14(ए) गैंगेस्टर एक्ट के आदेश शुक्रवार को सरायलखंसी पुलिस ने जाकर कुर्क किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि धमेंद्र मौर्या के अलावा अन्य शराब माफियाओं को भी चिह्नित किया जा रहा है।
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पुलिस का आरोप है कि धर्मेंद्र ने अवैध शराब का कारोबार कर अकूत संपत्ति एकत्र किया। सीज की गई संपत्ति धर्मेंद्र की पत्नी कंचन मौर्यां के नाम से थी। जमीन और उस पर निर्मित भवन (मैरेज हाल) की अनुमानित कीमत एक करोड़ 72 लाख 23 हजार रुपये आंकी गई। पुलिस के अनुसार धर्मेंद्र मौर्या निवासी कहिनौर थाना सरायलखंसी वर्ष 2006 से अवैध शराब के व्यापार में लिप्त हुआ और निरंतर सक्रिय रहा।
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देशी शराब को अवैध ढंग से प्राप्त कर उसकी पैकिंग कर एवं पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश से तस्करी के जरिये सस्ती अंग्रेजी शराब मंगाकर उत्तर प्रदेश के जनपदों तथा बिहार प्रान्त में बेचकर अकूत अवैध बेनामी संपत्ति अर्जित किया।
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9 मई 2017 को स्वाट टीम और सरायलखंसी पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र मौर्या के अदरी मोड़ के पास अवैध गोदाम से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब एक वैगनार कार तथा दो ट्रक बरामद किया गया था। धर्मेन्द्र मौर्या के 06 सहयोगी भी गिरफ्तार किये गये थे किन्तु धर्मेन्द्र मौर्या फरार हो गया था।
25 जून 2017 को धर्मेन्द्र मौर्या को सरायलखंसी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के दो दिन पूर्व थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पुलिस द्वारा धर्मेन्द्र मौर्या की पंजाब प्रान्त की अंग्रेजी शराब की 700 पेटी तथा 30 ड्रम अवैध देशी शराब बरामद हुई थी।
इसमें धर्मेन्द्र मौर्या का भांजा राजेश मौर्य गिरफ्तार हुआ था तथा धर्मेन्द्र मौर्या बच निकला था। इसके संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट मऊ के अंर्तगत धारा 14(ए) गैंगेस्टर एक्ट के आदेश शुक्रवार को सरायलखंसी पुलिस ने जाकर कुर्क किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक अभिषेक कुमार यादव ने बताया कि धमेंद्र मौर्या के अलावा अन्य शराब माफियाओं को भी चिह्नित किया जा रहा है।