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सीएएः बजरडीहा में पथराव व लाठीचार्ज के दौरान बच्चे की मौत की मजिस्ट्रेटियल जांच शुरू

Fri, 10 Jan 2020 07:40 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Fri, 10 Jan 2020 07:40 PM IST
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Magistrateial inquiry into child's death started during stone pelting and lathicharge in Bajardiha
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

वाराणसी के बजरडीहा क्षेत्र में 20 दिसंबर 2019 को जुमे की नमाज के बाद नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जुलूस निकालने, पुलिस पर पथराव करने और लाठीचार्ज के दौरान भगदड़ में बच्चे की मौत के मामले की मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने दिया है।

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जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) विनय कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के दृष्टिगत जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू थी। इसके बावजूद 20 दिसंबर 2019 को बजरडीहा मस्जिद के पास पहले से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत बच्चों को आगे कर काफी संख्या में लोगों को गुमराह करते हुए भीड़ एकत्रित कर अचानक पुलिस पर पथराव किया गया। उक्त घटना से संबंधित प्रकरण की मजिस्ट्रेटियल जांच उनके द्वारा की जा रही है।
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अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने कहा कि इस प्रकरण में जिस किसी भी व्यक्ति को घटना के संबंध में जानकारी हो या अपना मौखिक / लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करना हो, वह कलेक्ट्रेट स्थित उनके न्यायालय / कार्यालय में 10 से 25 जनवरी के बीच किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय अवधि में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

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