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काशी विश्वनाथ मंदिर-ज्ञानवापी मामला: 30 साल से चल रही सुनवाई, 260 तारीखों बाद आया पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश

Fri, 09 Apr 2021 12:11 PM IST
गीतार्जुन गौतम पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला, वाराणसी
पुष्पेन्द्र कुमार त्रिपाठी, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Fri, 09 Apr 2021 12:11 PM IST
सार

  • वाद मित्र ने कहा, बाबा विश्वेश्वर हमारे सपने में आकर कालभैरव से कहे थे कि मुझे विवादित ढांचे से मुक्त कराओ
  • मुकदमे में सुन्नी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अन्य विपक्षी हैं

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Kashi Vishwanath temple and Gyanvapi campus case: 260 dates of hearing in 30 years
काशी विश्वनाथ मंदिर - फोटो : Social media

विस्तार

तीस साल में मुकदमे की सुनवाई की 260 तिथियों के बाद अब ज्ञानवापी परिसर के पुरातात्विक सर्वेक्षण का अदालत ने आदेश दिया है। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिग भगवान विश्वेश्वरनाथ व अन्य के पक्षकार पंडित सोमनाथ व्यास तथा अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और हिंदुओं को पूजापाठ करने का अधिकार देने आदि को लेकर वर्ष 1991 में मुकदमा दायर किया था।

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उनकी ओर से यह कहा गया था कि मस्जिद ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वरनाथ मंदिर का एक अंश है। वहां हिंदू आस्थावानों को पूजा-पाठ, राग-भोग, दर्शन-पूजन आदि का अधिकार है। इसके निर्माण, मरम्मत, पुनरोद्धार आदि कार्य कराने का भी पूरा अधिकार है। मुकदमे में सुन्नी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा अन्य विपक्षी हैं। 10 दिसंबर 2019 को भगवान विश्वेश्वरनाथ के वादमित्र पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि कथित विवादित परिसर में स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ का शिवलिंग आज भी स्थापित है। यह देश के बारह ज्योतिर्लिगों में से एक है। 
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परिसर में ज्ञानवापी नाम का बहुत ही पुराना कुआं है और इसी कुएं के उत्तर तरफ भगवान विश्वेश्वरनाथ का मंदिर है। 15 अगस्त 1947 को भी विवादित परिसर का धार्मिक स्वरूप मंदिर का ही था। इस मामले में केवल एक भवन ही विवादित नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा परिसर विवादित है। इसका धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए एक भवन तक ही सीमित नहीं रहा जा सकता, बल्कि पूरे परिसर का धार्मिक स्वरूप तय होना है।

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अदालत से अपील की गई थी कि संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर तथा कथित विवादित स्थल के संबंध में भौतिक तथा पुरातात्विक दृष्टि से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा रडार तकनीक से सर्वेक्षण तथा परिसर की खोदाई कराकर रिपोर्ट मंगाई जाए। वादमित्र ने भवन के बाहरी तथा अंदरूनी दीवारों, गुंबदों, तहखानों आदि के भी संबंध में एएसआई से निरीक्षण कराकर रिपोर्ट मंगाने की अपील की थी।

श्रीराम की तरह मुक्त होंगे आदि विश्वेश्वर
पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता और प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ के वाद मित्र विजय नाथ रस्तोगी ने बृहस्पतिवार को बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद अब आदि विश्वेश्वर के मुक्त होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। औरंगाबाद निवासी 67 वर्षीय विजय शंकर रस्तोगी ने कहा कि उनके सपने में लगभग चार दशक पहले भगवान विश्वेश्वर आए थे। उन्होंने सपने में ही काशी के कोतवाल कालभैरव से कहा था कि विवादित ढांचे के नीचे पड़े उनके ज्योतिर्लिंग को मुक्त कराएं।

इसके बाद वर्ष 1991 में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के जीर्णोद्धार और पूजापाठ के अधिकार के लिए मुकदमा दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रकरण में भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट को अदालत ने माना था। इसी वजह से उन्होंने अदालत से मांग की थी कि ज्ञानवापी परिसर का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण करा कर उसका धार्मिक स्वरूप स्पष्ट किया जाए। अदालत में उनकी याचिका की पैरवी में अधिवक्ता राजेंद्र प्रताप पांडेय, अमरनाथ शर्मा, शिवानंद पांडेय और सुनील रस्तोगी आदि ने सहयोग किया। सभी लोग यह मान कर चलें कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित पुरातात्विक सर्वेक्षण में दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। इसी के साथ ही ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़ा विवाद भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।

पूजापाठ, राग-भोग, दर्शन-पूजन का अधिकार
वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की तरफ से वर्ष 1991 से लंबित मुकदमे में आवेदन देकर कहा गया कि मौजा शहर खास स्थित ज्ञानवापी परिसर के 9130, 9131, 9132 रकबा एक बीघा नौ बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण करके यह बताया जाए कि जो जमीन है, वह मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर यह देखा जाए कि 100 फीट गहरा अरघा ज्योतिर्लिंग स्वयं भू विश्वेश्वर नाथ का परिलक्षित होता है या नहीं। दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं। 14वीं शताब्दी के मंदिर में प्रथम तल में ढांचा और भूतल में तहखाना है, जिसमें 100 फीट गहरा शिवलिंग है, यह खुदाई से स्पष्ट हो जाएगा। मंदिर का जीर्णोद्धार पहले 2050 विक्रमी संवत में राजा विक्रमादित्य ने, फिर सतयुग में राजा हरिश्चंद्र ने और वर्ष 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। यह भी कहा कि 100 वर्ष तक 1669 से 1780 तक मंदिर का अस्तित्व ही नहीं रहा।

विवादित ढांचा खोदे जाने से शांतिभंग

वहीं, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अभय नाथ यादव का कहना था कि दावे के अनुसार जब मंदिर तोड़ा गया, तब ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर मौजूद था जहां आज है। उसी दौरान राजा अकबर के वित्तमंत्री टोडरमल की मदद से नरायन भट्ट ने मंदिर बनवाया था, जो उसी ज्योतिर्लिंग पर बना है। ऐसे में विवादित ढांचा के नीचे दूसरा शिवलिंग कैसे आया। इसे देखते हुए खोदाई नहीं होनी चाहिए। 

रामजन्म भूमि की तरह पुरातात्विक रिपोर्ट मंगाए जाने पर कहा कि स्थितियां विपरीत हैं। वहां साक्षियों के बयान के बाद विरोधाभास होने पर कोर्ट ने रिपोर्ट मंगाई थी, जबकि यहां के मामले में अभी तक किसी का साक्ष्य हुआ ही नहीं है। ऐसे में साक्ष्य आने के बाद विरोधाभास होने पर कोर्ट रिपोर्ट मंगा सकती है। दलील दी गई कि साक्ष्य एकत्र करने के लिए रिपोर्ट नही मंगाई जा सकती है। 

यह भी कहा गया कि विवादित ढांचा खोदे जाने से शांतिभंग भी हो सकती है, ऐसे में कोर्ट का दायित्व है कि वहां शांति बनी रहे। अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से रईस अहमद खान, अफताब अहमद, मुमताज अहमद और सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से तौफीक खान ने भी दलीलें पेश की थीं। 

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