Gyanvapi Case: अखिलेश-आवैसी के खिलाफ चौक थाने में एक भी केस नहीं, अब 10 जनवरी को सुनवाई
एसीजेएम पंचम एमपी/ एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में उपनिरीक्षक अनिल कुमार गिरी ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव,सांसद अससुद्दीन ओवैसी उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।
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ज्ञानवापी प्रकरण में बयानबाजी करने के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ चौक थाने में कोई केस नहीं दर्ज है। इसकी स्पष्ट रिपोर्ट थाना पुलिस ने शुक्रवार को एसीजेएम पंचम एमपी/एमएलए कोर्ट के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की कोर्ट को दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी।
ज्ञानवापी के वजुखाने के पास शिवलिंग मिलने की चर्चा के बीच तमाम नेताओं के बयान सामने आए थे। वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व ओवैसी पर हिंदुओं को आहत करने वाला बयान देने का आरोप लगाया।
साथ ही नेताओं, शहर काजी, मुफ्ती सहित सैकड़ों लोगों के खिलाफ हिंदुओं के आराध्य देवता के पास गंदगी फैलाने, भड़काऊ बयान देने व नारेबाजी करने के मामले में मुकदमा दर्ज किए जाने का अनुरोध किया। इस मामले में कोर्ट ने चौक थाना पुलिस से स्पष्ट आख्या तलब की थी, जिसे दरोगा अनिल कुमार गिरी ने शुक्रवार को उपलब्ध करा दिया। दरोगा ने रिपोर्ट में बताया कि सपा नेता अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी सहित अन्य के खिलाफ चौक थाने में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है।
विवादित व अपमानजनक बयान चौक थाना क्षेत्र में नहीं दिया गया था। अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय की तरफ से दाखिल प्रार्थना पत्र पर फैसला लेने का अनुरोध किया गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अधिवक्ता अरविंद शुक्ला के निधन की वजह से सुनवाई टल गई। अधिवक्ताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की और न्यायिक कार्यों से विरत रहे।