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Varanasi News: भ्रष्टाचार के आरोप से इंस्पेक्टर दोषमुक्त

Fri, 08 Mar 2024 01:30 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 08 Mar 2024 01:30 AM IST
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Inspector acquitted of corruption charges
वाराणसी। प्रयागराज में तैनात एक इंस्पेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी राहत मिली। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) रजत वर्मा की अदालत ने गाजीपुर के बसुका गांव निवासी इंस्पेक्टर मनोज कुमार राय को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, प्रयागराज निवासी राजकुमार के शिकायती पत्र पर प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक जोन ने 2008 में एंटी करप्शन को तत्कालीन थानाध्यक्ष बगरा के खिलाफ एक जनवरी 2000 से 31 दिसंबर 2006 के बीच आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले की जांच सौंपी। जांच की जिम्मेदारी एंटी करप्शन के निरीक्षक जेबी सिंह को दी गई। पाया गया कि मनोज कुमार राय ने पुलिस जैसे लोकसेवक के पद पर रहते हुए अपने समस्त स्रोतों से अर्जित संपूर्ण आय 16,75,530 रुपये के सापेक्ष 28,73,041.32 रुपये व्यय किया है। जो आय के सापेक्ष 11,75,511.32 रुपये अधिक था। जांच के बाद इंस्पेक्टर के खिलाफ प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि इंस्पेक्टर की जांच में जिन संपत्तियों को आय से अधिक अर्जित होना दिखाया गया है वह संपत्ति उसके पिता की नौकरी व पेंशन, खेती से हुई आमदनी के साथ ही उसके विवाह में मिले उपहारों से अर्जित की गई है। उसने लोकसेवक के पद का दुरुपयोग नहीं किया है।
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