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अस्सी से कम उम्र वाले नहीं भर सकेंगे आफलाइन रिटर्न
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वाराणसी। आयकर विभाग की ओर से इस बार रिटर्न दाखिल करने में अब आफलाइन प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। अब 80 साल से नीचे वाले करदाताओं को केवल आनलाइन रिटर्न दाखिल करना होगा। इससे अधिक आयु वाले आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके पीछे रिटर्न दाखिल करने में गड़बड़ी से बचने के साथ ही पारदर्शिता मुख्य वजह बतायी जा रही है। विभाग की ओर से सभी करदाताओं को इसका पालन करने को कहा गया है। अधिक से अधिक लोग रिटर्न दाखिल कर सकें, इसके लिए आयकर सेवा केंद्र पर भी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है।
आयकर विभाग की ओर से समय से रिटर्न दाखिल करने को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किया जाता है लेकिन इसका पालन बहुत कम ही लोग करते हैं। ऐसे में बड़े करदाताओं के खिलाफ अभियान चलाकर सर्वे और जरूरत पड़ने पर छापेमारी की कार्रवाई भी की जाती है। अब जबकि विभाग की ओर से रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इस बार विशेषकर आनलाइन रिटर्न ही दाखिल करना है। नियमानुसार इससे 80 साल से अधिक आयुवाले करदाताओं को छूट दी जा रही है। ऐसे करदाता आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बनारस रीजन के तहत आने वाले बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही और बलिया जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में करीब चार लाख करदाता थे, इस बार भी संख्या लगभग इतनी ही हैं। विभाग की ओर से आयकर कार्यालय पर खोले गए सेवा केंद्र पर अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से रिटर्न दाखिल करने में मदद की जा रही है।
सभी करदाताओं को चाहिए कि वह तय समय तक आनलाइन रिटर्न दाखिल कर दें। नियमानुसार कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे करदाता जिनके रिटर्न का आडिट नहीं होता है, उनके लिए 30 सितंबर तक का समय है।-सुनील माथुर, प्रधान आयकर आयुक्त
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पांडेयपुर में पहुंची मोबाइल वैन
आयकर विभाग की ओर से करदाताओं की सुविधा के लिए चलायी जा रही मोबाइल वैन सोमवार को पंाडेयपुर पहुंची। यहां आयकर अधिकारी रेशमा और इस्पेक्टर जाकउल्लाह और सीनियर टैक्स असिस्टेंट राकेश कुमार ने लोगों को कर भुगतान से जुड़ी जानकारी दी। वैन के पास पहुंचे लोगों को आनलाइन रिटर्न के बारे में अपील की गई।
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आयकर विभाग की ओर से समय से रिटर्न दाखिल करने को लेकर समय-समय पर आदेश जारी किया जाता है लेकिन इसका पालन बहुत कम ही लोग करते हैं। ऐसे में बड़े करदाताओं के खिलाफ अभियान चलाकर सर्वे और जरूरत पड़ने पर छापेमारी की कार्रवाई भी की जाती है। अब जबकि विभाग की ओर से रिटर्न दाखिल करने की तिथि 31 अगस्त तय की गई है। इस बार विशेषकर आनलाइन रिटर्न ही दाखिल करना है। नियमानुसार इससे 80 साल से अधिक आयुवाले करदाताओं को छूट दी जा रही है। ऐसे करदाता आफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बनारस रीजन के तहत आने वाले बनारस, चंदौली, गाजीपुर, भदोही और बलिया जिले में पिछले वित्तीय वर्ष में करीब चार लाख करदाता थे, इस बार भी संख्या लगभग इतनी ही हैं। विभाग की ओर से आयकर कार्यालय पर खोले गए सेवा केंद्र पर अधिकारियों, कर्मचारियों की ओर से रिटर्न दाखिल करने में मदद की जा रही है।
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सभी करदाताओं को चाहिए कि वह तय समय तक आनलाइन रिटर्न दाखिल कर दें। नियमानुसार कर का भुगतान न करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे करदाता जिनके रिटर्न का आडिट नहीं होता है, उनके लिए 30 सितंबर तक का समय है।-सुनील माथुर, प्रधान आयकर आयुक्त
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पांडेयपुर में पहुंची मोबाइल वैन
आयकर विभाग की ओर से करदाताओं की सुविधा के लिए चलायी जा रही मोबाइल वैन सोमवार को पंाडेयपुर पहुंची। यहां आयकर अधिकारी रेशमा और इस्पेक्टर जाकउल्लाह और सीनियर टैक्स असिस्टेंट राकेश कुमार ने लोगों को कर भुगतान से जुड़ी जानकारी दी। वैन के पास पहुंचे लोगों को आनलाइन रिटर्न के बारे में अपील की गई।