फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   IIT BHU molestation case constable testifies regarding CCTV evidence in varanasi

IIT BHU: छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का केस, CCTV फुटेज पेश करने वाले सिपाही की गवाही, बचाव पक्ष की जिरह जारी

Sun, 19 Jul 2026 05:38 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 19 Jul 2026 05:38 AM IST
सार

Varanasi News: आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने वाले सिपाही की गवाही हुई। वहीं बचाव पक्ष की जिरह जारी है। 

विज्ञापन
IIT BHU molestation case constable testifies regarding CCTV evidence in varanasi
सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

आईआईटी बीएचयू की छात्रा से वर्ष 2023 में हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान सीटी कमांड सेंटर के सिपाही अनिल प्रजापति, जिन्होंने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए थे, का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से उनकी जिरह शुरू हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 जुलाई की तारीख तय की है।

विज्ञापन


अभियोजन की ओर से एडीजीसी मनोज गुप्ता ने गवाह का मुख्य परीक्षण कराया। इसके बाद आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ता ने जिरह की। अन्य आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता भी अदालत में मौजूद रहे। अभियोजन ने पिछली सुनवाई में प्रार्थना पत्र देकर कुछ अतिरिक्त गवाहों को तलब किए जाने की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। 
विज्ञापन


आवेदन में कहा गया कि विवेचना के दौरान बीएचयू प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराए गए सीसीटीवी फुटेज के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी का प्रमाणपत्र केस डायरी का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि, यह प्रमाणपत्र जारी करने वाले साक्षी का नाम आरोपपत्र में शामिल नहीं किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके अलावा, आरोपियों के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन से संबंधित आईपीडीआर, सीडीआर, सीएएफ और जीपीआरएस की प्रमाणित प्रतियां भी विवेचना में प्राप्त हुई हैं। इन दस्तावेजों के साथ जारी प्रमाणपत्र भारती एयरटेल लिमिटेड, गोमतीनगर (लखनऊ) के नोडल अधिकारी कौशलेन्द्र त्रिपाठी ने उपलब्ध कराया है। अभियोजन ने उन्हें भी गवाही के लिए तलब किए जाने की आवश्यकता बताई। 

अभियोजन के अनुसार, दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में आईआईटी की एक छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता की तहरीर पर लंका थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान कुणाल पांडेय, आनंद चौहान उर्फ अभिषेक और सक्षम पटेल के नाम सामने आने पर उन्हें आरोपी बनाया गया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन ने घटना की रात के सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने वाले सिपाही अनिल प्रजापति को गवाही के लिए तलब किया था। अदालत में दर्ज उनके बयान के संबंध में यह भी उल्लेख किया गया कि गवाह ने अभियोजन के कथानक का पूर्ण समर्थन नहीं किया। मामले की अगली सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed