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Varanasi News: दहेज हत्या में दोषी पति को दस साल की कड़ी कैद
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वाराणसी। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने दहेज में बाइक व सोने की चेन न मिलने पर विवाहिता की हत्या के मामले में पति निशांत राम उर्फ संत कुमार को दोषी पाया है। अदालत ने अभियुक्त को दस साल की कड़ी कैद और नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने के आरोप में निशांत राम के भाई गुड्डू उर्फ गुरुचरन को दोषी पाते हुए तीन साल की कड़ी कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के धरहरा, मठिया मोड़ निवासी पप्पू राम की बेटी बबिता की शादी 27 जून 2013 को रोहनिया थाना क्षेत्र के भदरासी गांव निवासी निशांत राम से हुई थी। शादी के बाद दहेज में बाइक और चेन मायके से मंगवाने की मांग करते हुए निशांत अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। बबिता ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। सात जून 2014 को पप्पू राम अपनी बेटी के घर भदरासी गांव पहुंचा तो पड़ोसियों से एक दिन पहले ही बेटी की मौत होने की जानकारी मिली। पप्पू राम ने निशांत राम और उसके भाई के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त पति व उसके भाई को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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एडीजीसी वंदना श्रीवास्तव के अनुसार चौबेपुर थाना क्षेत्र के धरहरा, मठिया मोड़ निवासी पप्पू राम की बेटी बबिता की शादी 27 जून 2013 को रोहनिया थाना क्षेत्र के भदरासी गांव निवासी निशांत राम से हुई थी। शादी के बाद दहेज में बाइक और चेन मायके से मंगवाने की मांग करते हुए निशांत अपनी पत्नी को प्रताड़ित करने लगा। बबिता ने अपने पिता को इसकी जानकारी दी। सात जून 2014 को पप्पू राम अपनी बेटी के घर भदरासी गांव पहुंचा तो पड़ोसियों से एक दिन पहले ही बेटी की मौत होने की जानकारी मिली। पप्पू राम ने निशांत राम और उसके भाई के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त पति व उसके भाई को दोषी पाया और सजा सुनाई।
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