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लॉकडाउन में जरूरी सामानों की होगी होम डिलिवरी, मुनाफाखोरी की तो होगी जेल

Thu, 26 Mar 2020 11:36 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Thu, 26 Mar 2020 11:36 PM IST
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Home delivery of essential goods will be in lockdown, there will be jail for profiteering
grocery delivery - फोटो : psafe

लॉकडाउन में आमजन तक रोजमर्रा की चीजों को पहुंचाने के लिए प्रशासन ने होम डिलिवरी शुरू कराई है। आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराए जाने के लिए 325 चार पहिया वाहन तथा 412 व्यक्तियों को डिलिवरी के लिए लगाया गया है। इसके अलावा 50 व्यक्ति एवं संस्थाओं द्वारा इस आपदा में फंसे लोगों को भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

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जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने अपील की है कि कोरोना वायरस के संक्रमण एवं उससे बचाव के लिए लॉकडाउन के प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करें। रोजमर्रा के सामान अपने नजदीकी मोहल्ले की दुकान से ही खरीदें। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर एक साथ इकट्ठे होने की पूर्णता मनाही है। किसी भी साप्ताहिक बाजारों का आयोजन, प्रदर्शनियां आदि निषिद्ध है। किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, खेल, संगोष्ठी, सम्मेलन, धरना आदि का आयोजन निषिद्ध है।

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डीएम ने लोगों से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंसिंग (कम से कम 1 मीटर) का ध्यान अवश्य रखें जाने की अपील की है। विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के दौरान दुकान, सब्जी, फल ठेले आदि पर भी मुख्य ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग पर रखें।

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Home delivery of essential goods will be in lockdown, there will be jail for profiteering
Grocery Store

उन्होंने आगाह किया है कि जिले में जोनल सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। जिसके तहत मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी बराबर गश्त कर रहे हैं। लॉकडाउन और धारा 144 का उल्लंघन करते पाए जाने पर विधिक कार्रवाई होगी।

ज्यादा रेट लेने वाले जाएंगे जेल

दुकानदारों को किया गया है कि लोगों को सही मूल्य पर ही सामान उपलब्ध कराएं। आटा, दाल, चावल, आलू, प्याज आदि सामानों के सही प्रचलित रेट मंडी सचिव द्वारा सार्वजनिक किए गए। समाचार पत्रों में प्रकाशित और पैक्ड सामान के प्रिंट रेट से अधिक मूल्य लेने वालों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा कर जेल भेजा जाएगा। मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारी सहित अन्य टीमें बराबर चक्रमण एवं नजर रख रही हैं।

जनता के लिए कंट्रोल रूम

कोरोना कंट्रोल रूम 0542- 2508077, 8114001673, 911981954, खाद्य आपूर्ति/इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम 0542- 2508585, 9415064193, पुलिस कंट्रोल रूम 112/7311150648, 0542- 2414150, सीसीआर- 9454401645, डीसीआर- 9454417477

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