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Varanasi News : हिस्ट्रीशीटर अभिषेक सिंह उर्फ हनी को कोर्ट से मिली राहत, जानलेवा हमला और मामले में दोषमुक्त

Wed, 26 Mar 2025 12:00 AM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 26 Mar 2025 12:00 AM IST
सार

जानलेवा हमला और आर्म्स एक्ट के मामले में हिस्ट्रीशीटर को कोर्ट से राहत मिली और उसे दोषमुक्त कर दिया गया। बता दें कि आरोपी अभिषेक सिंह उर्फ हनी को वर्ष 2012 में एसओजी ने गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले में पुलिस ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला दिया।

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History sheeter Abhishek Singh alias Honey gets relief from court
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने, आर्म्स एक्ट और कूटरचित दस्तावेज की बरामदगी के मामले में कैंट थाने के हिस्ट्रीशीटर अभिषेक सिंह उर्फ हनी को कोर्ट से राहत मिल गई। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) सुनील कुमार की अदालत ने हनी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 19 दिसंबर 2012 को तत्कालीन एसओजी प्रभारी एसपी सिंह शिवपुर इलाके के केबल व्यवसायी की हत्या में शामिल अभियुक्तों की तलाश कर रहे थे। उन्हें सूचना मिली कि 50 हजार का इनामी बदमाश अभिषेक सिंह उर्फ हनी होटल इंडिया चौराहे से होते हुए कैंट स्टेशन जा रहा है।
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पुलिस टीम ने घेराबंदी की। नदेसर की तरफ से आया एक ऑटो होटल इंडिया चौराहे पर रुका। उसमें से एक युवक उतर कर कैंट स्टेशन की ओर बढ़ा। एसओजी प्रभारी ने युवक को रुकने का इशारा किया तो वह पीछे मुड़कर चर्च रोड की तरफ भागने लगा।
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पुलिस ने पीछा किया तो लगभग 15-20 मीटर दूर जाने पर युवक फायरिंग करने लगा। एक गोली एसओजी प्रभारी के कान के पास से निकली। इसके बाद पुलिस टीम ने बदमाश को पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाश की पहचान खजुरी पांडेयपुर निवासी अभिषेक सिंह उर्फ हनी के रूप में हुई।


उसके पास से .32 बोर की एक पिस्टल, दो कारतूस, एक खाली मैगजीन, कूटरचित परिचय पत्र और 2020 रुपये बरामद हुआ था। आरोप सिद्ध न होने पर अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

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