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Rahul Gandhi: राहुल गांधी के खिलाफ लंबित निगरानी याचिका पर सुनवाई पूरी, 21 जुलाई को आए आदेश

Wed, 09 Jul 2025 06:22 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 09 Jul 2025 06:22 PM IST
सार

सितंबर 2024 में एक भाषण के दाैरान राहुल गांधी ने अमेरिका में एक टिप्पणी की थी। इसे भड़काऊ करार देते हुए सारनाथ के एक शख्स ने वाद दाखिल किया था।

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Hearing on pending monitoring petition against Rahul Gandhi completed order to come on 21 July
विशेष न्यायाधीश (एमपी/ एमएलए कोर्ट) की अदालत में बहस पूरी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Varanasi News: विगत सितंबर महीने में अमेरिका यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा भारत में सिक्खों को लेकर दिए गए बयान को लेकर अदालत में लंबित निगरानी याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी/ एमएलए कोर्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनो पक्षों के तरफ से बहस पूरी होने के बाद आदेश हेतु 21 जुलाई की तिथि नियत की है।

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कोर्ट में निगरानीकर्ता की ओर से अलख नारायण सिंह और राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव तथा यूपी सरकार की ओर से एडीजीसी विनय सिंह व मनोज गुप्ता ने की।
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बता दें कि गत बीते वर्ष के सितंबर महीने में राहुल गांधी ने अमेरिका में भड़काऊ बयान देते हुए कहा था कि भारत में सिक्खों के लिए माहौल अच्छा नहीं है। क्या एक सिक्ख के रूप में पगड़ी बांधने, कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति मिलेगी।

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बीते सितंबर का है मामला

इस बयान को तिलमापुर सारनाथ के नागेश्वर मिश्र ने देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश करार देते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में वाद दाखिल किया था। जिसके बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने इस वाद को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया था।

लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ नागेश्वर मिश्रा ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से आपत्ति दाखिल कर मुकदमे को निरस्त करने की अदालत से अपील की गई है। जिसके खिलाफ निगरानीकर्ता ने अपनी प्रति आपत्ति दाखिल की है। बुधवार को दोनों पक्षों की ओर से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा।

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