फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi: Hearing today on the demand for ban on worship in Vyasji's basement.

Gyanvapi : व्यासजी के तहखाने में पूजा पर रोक की मांग पर सुनवाई आज, भगवान विश्वेश्वर मामले पर भी बैठेगी अदालत

Mon, 05 Feb 2024 01:48 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 05 Feb 2024 01:48 AM IST
सार

मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने जिला जज की अदालत में आवेदन दिया है कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे।

विज्ञापन
Gyanvapi: Hearing today on the demand for ban on worship in Vyasji's basement.
व्यासजी के तहखाने में पूजापाठ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

व्यासजी के तहखाने में पूजापाठ पर रोक लगाने सहित ज्ञानवापी से जुड़े दो मामलों की सुनवाई आज होगी। मसाजिद कमेटी की ओर से अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने जिला जज की अदालत में आवेदन दिया है कि ज्ञानवापी में पूजा पाठ के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन दाखिल करेंगे। रिवीजन तैयार करने में समय लगेगा। इसलिए गत 31 जनवरी के आदेश का क्रियान्वयन कम से कम 15 दिन के लिए स्थगित किया जाए। संवाद

विज्ञापन


इसके अलावा वर्ष 1991 का मूल वाद प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट की अदालत में सुनवाई और मृतक वादी हरिहर पांडेय को पत्रावली पर मृत घोषित किया जाना है। जिला जज की अदालत ने शैलेंद्र पाठक व्यास की मांग पर ज्ञानवापी स्थित व्यासजी के तहखाने में पूजापाठ का आदेश दिया है। इसी आदेश के खिलाफ प्रभारी सत्र न्यायाधीश अनिल सिंह की अदालत में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से आवेदन पर वादी पक्ष की आपत्ति पर सोमवार को सुनवाई होगी। 
विज्ञापन


दूसरा मामला, प्राचीन मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मामले में मृतक वादी हरिहर पांडेय के स्थान पर इनके दोनों पुत्रों को प्रतिस्थापित किए जाने के आवेदन और इस पर वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी द्वारा की गई आपत्ति पर सुनवाई होनी है। इस वाद में पिछली तारीख पर वाद मित्र और अंजुमन को एएसआई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दिए जाने का कोर्ट ने आदेश दिया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed