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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में रिवीजन याचिका पर सुनवाई अब 21 दिसंबर को
Mon, 19 Dec 2022 06:49 PM IST
किरन रौतेला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: किरन रौतेला
Updated Mon, 19 Dec 2022 06:49 PM IST
सार
ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मामले में अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता अनूप सिंह के निधन के चलते सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी।
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Gyanvapi controversy
- फोटो : Social Media
विस्तार
ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मामले में अब 21 दिसंबर को सुनवाई होगी। अधिवक्ता अनूप सिंह के निधन के चलते सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमे में भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान मामले में किरन सिंह विशेन व अन्य के मुकदमे में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की रिवीजन पर सुनवाई होनी थी।
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सर्वे आदेश के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की रिवीजन याचिका में कहा गया है कि निचली अदालत ने सरसरी तौर पर हमारी पोषणीयता की अर्जी कर खारिज कर दी। कोई विवेक का प्रयोग नहीं किया गया। ऐसे में निगरानी स्वीकार करते हुए निचली अदालत का आदेश खारिज कर दिया जाय।
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उधर, जिला जज की अदालत में चार महिला वादियों लक्ष्मी देवी, सीता शाहू,मंजू व्यास,रेखा पाठक की तरफ से स्थानांतरण आवेदन जिसमें श्रृंगार गौरी के मूल वाद के साथ सुनवाई किये जाने की मांग की गई है, उस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है।
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