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ज्ञानवापी परिसर: व्यासजी के तहखाने को डीएम को सौंपने की मांग पर जताई आपत्ति, जिला जज की अदालत में आज सुनवाई

Wed, 27 Sep 2023 07:59 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 27 Sep 2023 07:59 AM IST
सार

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अपनी आख्या में कहा कि शैलेंद्र पाठक व्यास के नए वाद पर सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर नियत है। वाद में हाईकोर्ट का कोई दिशा-निर्देश नहीं दाखिल किया गया है और वाद को स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

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Gyanvapi Complex: Objection expressed on the demand of handing over Vyasji's basement to DM, hearing today
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाने पर कब्जा करने का आशंका जताते हुए उसे डीएम की सुपुर्दगी में देने के मामले में विपक्षी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने मंगलवार को जिला जज की अदालत में कड़ी आपत्ति की है। साथ ही सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से वाद जिला जज की अदालत में स्थानांतरित किए जाने की अर्जी को खारिज किए जाने का अनुरोध किया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। अधिवक्ता अरुण राय के निधन और अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण मंगलवार को होने वाली सुनवाई टल गई।

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मसाजिद कमेटी की तरफ से कहा गया कि ज्ञानवापी स्थित आराजी नंबर-9130 को लेकर ही सभी मुकदमे अब तक दाखिल हैं। इसी आराजी में ज्ञानवापी / आलमगिरी मस्जिद है। इसके नीचे व्यासजी का तहखाना है। इसके बावजूद वादी शैलेंद्र पाठक व्यास की ओर से यह कहना कि तहखाने के अधिकार को लेकर कोई वाद अभी तक दाखिल नहीं है, यह झूठ व गलत है। शृंगार गौरी और इस वाद की प्रकृति एक है, यह कहना गलत है। इन मुकदमों में जो मांग की गई है, वह अलग-अलग हैं। ऐसे में एक-दूसरे के खिलाफ आदेश का प्रश्न ही नहीं है। इस नए वाद को बिना विपक्ष की आपत्ति को सुने स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में सिविल जज सीनियर डिवीजन के आदेश के खिलाफ प्रथम अपील या निगरानी जिला जज की अदालत में दाखिल करने का विपक्षी का अधिकार समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ स्थानांतरण आवेदन को खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया। आपत्ति के समर्थन में अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के सचिव अब्दुल बातिन नोमानी का शपथ पत्र भी दाखिल किया गया है।

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Gyanvapi Complex: Objection expressed on the demand of handing over Vyasji's basement to DM, hearing today
अब्दुल बातिन नोमानी - फोटो : एएनआई

वाद स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति नहीं

सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने अपनी आख्या में कहा कि शैलेंद्र पाठक व्यास के नए वाद पर सुनवाई की अगली तारीख 29 सितंबर नियत है। वाद में हाईकोर्ट का कोई दिशा-निर्देश नहीं दाखिल किया गया है और वाद को स्थानांतरित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

चार वादिनी महिलाओं की अर्जी पर आज आदेश

मां शृंगार गौरी की वादिनी सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की अदालत में अर्जी दी है। मांग की है कि ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य मिलें, उनकी सूची बनाकर उन्हें जिलाधिकारी को सौंपा जाए। इस अर्जी पर वादी और प्रतिवादी पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित की गई थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बुधवार को जिला जज की अदालत अपना आदेश सुनाएगी।

मां शृंगार गौरी की वादिनी सीता साहू, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक ने जिला जज की अदालत में अर्जी दी है। मांग की है कि ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे के दौरान हिंदू धर्म से संबंधित जो भी साक्ष्य मिलें, उनकी सूची बनाकर उन्हें जिलाधिकारी को सौंपा जाए। इस अर्जी पर वादी और प्रतिवादी पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित की गई थी, लेकिन एक अधिवक्ता के निधन के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बुधवार को जिला जज की अदालत अपना आदेश सुनाएगी।

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