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Gyanvapi case: अखिलेश यादव और ओवैसी पर मुकदमे की मांग पर पांच जुलाई को होगी सुनवाई, धार्मिक भावना भड़काने का है आरोप

Tue, 28 Jun 2022 12:56 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Tue, 28 Jun 2022 12:56 PM IST
सार

वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से एसीजेएम प्रथम की अदालत में सोमवार को आवेदन देकर कहा गया कि आदि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ टिप्पणी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर विपक्षियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।
 

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Gyanvapi case Hearing on the demand of trial against Akhilesh, Owaisi and others will be held on July 5
court new - फोटो : istock

विस्तार

ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के पास वजू करने और धार्मिक भावना भड़काने के मामले में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव समेत दो हजार लोगों पर मुकदमा दर्ज करने के आवेदन पर अब पांच जुलाई को अदालत में सुनवाई होगी।
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मामले में आरोपी सांसद व विधायक हैं और एमपी एमएलए कोर्ट में अवकाश है और एसीजेएम पंचम की अदालत को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट बनाया गया है। ऐसे में अदालत ने कहा कि सुनवाई सक्षम न्यायालय ही कर सकती है।
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एसीजेएम प्रथम की अदालत में सोमवार को आवेदन देकर वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से कहा गया कि अपर पुलिस आयुक्त अपराध से 17 मई को आदि स्वयंभू विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के खिलाफ टिप्पणी और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने पर विपक्षियों के खिलाफ कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।
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इसकी जांच और अग्रिम कार्यवाही के लिए एडीसीपी काशी को जिम्मेदारी दी गई थी। इस पर जांच अधिकारी अनिल कुमार गिरि ने एक दो दिन में बुलाने की बात कही थी। कोर्ट से इन परिस्थितियों में इस जांच के बाबत और 18 मई 2022 को दिए गए 156-3 के आवेदन पर थाना चौक से आख्या तलब किए जाने का भी अनुरोध किया गया। अदालत ने अधिवक्ताओं अजय प्रताप सिंह, ब्रजेश दूबे की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई पांच जुलाई को करने की तिथि नियत की है। 
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