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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Gyanvapi Case Hearing on carbon dating of Shivling completed next date given for 14 October

Gyanvapi Case: शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर सुनवाई पूरी, आदेश की अगली तारीख 14 अक्तूबर, दूसरे केस पर कल सुनवाई

Wed, 12 Oct 2022 07:44 AM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Wed, 12 Oct 2022 07:44 AM IST
सार

ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई पूरी कर ली और आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी।

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Gyanvapi Case Hearing on carbon dating of Shivling completed next date given for 14 October
Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग की आकृति के कार्बन डेटिंग कराने के आवेदन पर जिला जज डॉ अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई पूरी कर ली और आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा फिर वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिन्दू पक्ष की दलीलें पेश की। जबकि वादिनी संख्या एक के अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया तब अदालत ने आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी।
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अंजुमन इंतजामिया की तरफ से क्या दलील रखी गई ? 
इस मामले में अंजुमन की तरफ से विरोध करते हुए दलील में अधिवक्ता मुमताज अहमद और एखलाक अहमद ने कहा कि 16 मई को सर्वे के दौरान मिली आकृति के बाबत दी गई आपत्ति का निस्तारण नहीं किया गया और मुकदमा सिर्फ शृंगार गौरी के पूजा और दर्शन के लिए दाखिल किया गया है।  17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मिली आकृति को सुरक्षित व संरक्षित करने का आदेश दिया है। वैज्ञानिक जांच में केमिकल के प्रयोग से आकृति का क्षरण सम्भव है कार्बन डेटिंग जीव व जन्तु की होती है पत्थर की नहीं हो सकती। क्योंकि पत्थर कार्बन को एडाप्ट नहीं कर सकता। कहा कि कार्बन डेटिंग वाद की मजबूती व साक्ष्य संकलित करने के लिए कराई जा रही है ऐसे में कार्बन डेटिंग का आवेदन खारिज होने योग्य है।
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Gyanvapi Case Hearing on carbon dating of Shivling completed next date given for 14 October
Gyanvapi Masjid Case - फोटो : अमर उजाला
प्रतिउत्तर में हिदू पक्ष ने क्या कहा ? 
प्रतिउत्तर में हिदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन,विष्णु जैन,सुभाष नन्दन चतुर्वेदी व सुधीर त्रिपाठी ने दलील में कहा कि वाद में दृश्य व अदृश्य देवता की बात कही गई है सर्वे के दौरान वजू स्थल स्थित हौज से पानी हटाने पर अदृश्य आकृति दृश्य रूप में दिखी ऐसे में यह पार्ट ऑफ शूट है यानि दावे का हिस्सा है,बरामद आकृति शिवलिंग है या फव्वारा यह वैज्ञानिक जांच से ही स्पष्ट होगा। ऐसे में आकृति को बिना नुकसान पहुंचाए ,हिदुओं की आस्था को चोट पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक जांच भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के विशेषज्ञ टीम से कराई जाए ताकि यह तय हो सके कि आकृति शिवलिंग है या फव्वारा।
अदालत में मौजूद वादिनी राखी सिंह के अधिवक्ता मानबहादुर सिंह ने प्रतिउत्तर में दलील देने से इंकार कर दिया,अदालत ने दोनों पक्षो को सुनने के बाद आदेश के लिए 14 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी और ऑर्डर एक नियम दस के तहत प्रभावित 8 पक्षकारों की तरफ से दिए गए आवेदन और मुख्तार अहमद की तरफ से जरूरी पक्षकार बनने के आवेदन पर उसी दिन सुनवाई किये जाने की बात कही।

पूजा-पाठ की मांग के अधिकार मामले पर 12 अक्तूबर को सुनवाई
वहीं, दूसरे केस यानि, ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ की मांग के अधिकार मामले पर कल (12 अक्तूबर) को सुनवाई होगी। इस केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट में हुई। इस मामले में अंजुमन इंतजामिया ने पोषणीयता के बिंदु पर अपनी दलील में कहा कि वाद में मस्जिद हटाने, मुश्लिमों का प्रवेश रोकने की बात और जमीन देने की बात कही गई है जबकि 1669 में ही मस्जिद बनने की बात हिदू पक्ष ही कह रहा है जो लगभग 350 वर्ष पुरानी है। ऐसे में आजादी के समय जो स्थिति थी वैसी ही रहेगी ऐसे में विशेष धर्म स्थल कानून लागू होगा और कंस्ट्रक्शन हटाकर देने की मांग सम्बन्धी वाद खारिज होने योग्य है और वाद पोषणीय नहीं है,अदालत में वादी पक्ष की तरफ से वाद में उठाये गए शुरुआती 55 पैरे को अंजुमन की तरफ से क्रमवार दलील पेश की,अदालत में दलील जारी है और सुनवाई के लिए बुधवार यानि 12 अक्तूबर की तिथि नियत कर दी।
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