{"_id":"6124fa107978e878e76f9888","slug":"gyanvapi-and-kashi-vishwanath-mandir-case-hearing-postponed-on-surveillance-petitions-filed-by-waqf-board","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ज्ञानवापी प्रकरण: वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई टली, अगली तिथि नियत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ज्ञानवापी प्रकरण: वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई टली, अगली तिथि नियत
Wed, 25 Aug 2021 09:43 AM IST
हरि User
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
Published by: हरि User
Updated Wed, 25 Aug 2021 09:43 AM IST
सार
प्राचीन मूर्ति लार्ड विश्वेश्वर के 1991 में दाखिल मूलवाद की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर दाखिल निगरानी याचिकाओं पर सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई छह सितंबर को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
विस्तार
वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ मंदिर प्रकरण में मंगलवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। प्राचीन मूर्ति लार्ड विश्वेश्वर के 1991 में दाखिल मूलवाद की सुनवाई के क्षेत्राधिकार को लेकर जिला जज की अदालत में सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की तरफ से दाखिल निगरानी याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई छह सितंबर को निर्धारित की गई है।
विज्ञापन
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ से आवेदन देकर कहा गया कि मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, ऐसे में सुनवाई स्थगित करते हुए दूसरी तिथि दिए जाने का अनुरोध किया गया। इस पर अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख छह सितंबर नियत कर दी।
विज्ञापन
प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन द्रुतगामी अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपने आदेश में कहा था कि मामला वक्फ अधिनियम से बाधित नहीं है और न ही पत्रावली को निस्तारण के लिए वक्फ बोर्ड भेजने की आवश्यकता है।
विज्ञापन
Trending Videos
दीवानी न्यायालय को सुनवाई का अधिकार है, जबकि वक्फ बोर्ड का कहना था कि सुनवाई का अधिकार लखनऊ स्थित वक्फ बोर्ड को है, इसी को लेकर निगरानी याचिका दाखिल है।