यूपी: ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई, हो सकते हैं जिला बदर
भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र पर औराई पुलिस ने धमकाने का केस दर्ज किया है। लालानगर टोल प्लाजा के साझीदार व्यवसायी गोपाल कृष्ण माहेश्वरी से रंगदारी वसूली और जान से मारने का ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है। साथ ही गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए रिपोर्ट डीएम को भेज दी है।
शनिवार को पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने मीडिया को बताया कि टोल प्लाजा के साझीदार गोपाल कृष्ण माहेश्वरी को फोन पर धमकी देने का ऑडियो मिलने के बाद पुलिस ने उसकी जांच की। लेकिन, जिस व्यवसायी से विधायक की बातचीत हो रही है, वह तहरीर देने के लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए पुलिस ने मामला दर्ज कराया है।
गुंडा एक्ट के लिए रिपोर्ट डीएम को भेज दी गई है। वहां से मुहर लगने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने वायरल ऑडियो के अलावा विधायक के आपराधिक इतिहास को भी कार्रवाई का आधार बनाया है। इसमें विधायक पर अब तक दर्ज कुल 71 मुकदमों का संज्ञान भी लिया गया है।
ऑडियो में रंगदारी मांगने की बात भी कही जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गुंडा एक्ट में छह महीने के लिए जिला बदर का प्रावधान है।
उधर, विधायक विजय मिश्र ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि टोल प्लाजा का मालिक गोपाल कृष्ण माहेश्वरी नहीं हैं, कोई और है। उनसे कोई सिफारिश लेकर आया था, जिसके लेन-देन के मामले में उनसे बात हुई थी। जिस ऑडियो की बात हो रही है, क्या पुलिस ने उसकी आवाज की जांच कराई।
उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मुझे सताया जा रहा है। पुलिस विरोधियों के साथ मिल कर मेरी हत्या कराने की साजिश कर रही है। इसकी शिकायत एमएलसी रामलली मिश्रा ने पहले ही शासन तक की है। इससे बौखलाए विपक्षी और पुलिस साजिश कर रहे हैं।