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गेस्ट हाउस संचालक पर दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा

Wed, 22 Jan 2020 02:09 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2020 02:09 AM IST
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वाराणसी। लहरतारा निवासी गेस्ट हाउस संचालक विनोद जायसवाल के खिलाफ सोमवार की रात सिगरा थाने में दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया। यह कार्रवाई आजमगढ़ जिले में आबकारी विभाग में तैनात महिला सिपाही की तहरीर के आधार पर की गई है।
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चंदौली जिले की रहने वाली युवती आजमगढ़ जिले में आबकारी विभाग में सिपाही के पद पर तैनात है। महिला सिपाही के अनुसार सिगरा क्षेत्र के विजयनगरम मार्केट में विनोद का गेस्ट हाउस है। वाराणसी में तैनाती के दौरान वह विनोद के संपर्क में आ गई थी। इस दौरान व्यापार में मदद के नाम पर विनोद ने उससे तकरीबन ढाई लाख रुपये उधार लिए। रुपये वापस मांगने पर वह आनाकानी करने लगा। तकरीबन दो साल पहले इसकी शिकायत सिगरा थाने में की गई लेकिन समाधान नहीं हुआ। बीते साल नवंबर महीने में विनोद ने उसे पैसा वापस करने के लिए अपने गेस्ट हाउस बुलाया और धोखे से नशीला पदार्थ पिला कर दुष्कर्म किया। इसके बाद बदनाम करने और जान से मारने की धमकी देने लगा। इंस्पेक्टर सिगरा आशुतोष कुमार ओझा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पीडि़ता के कलमबंद बयान और साक्ष्य के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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