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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Four days of detention in Benaras since yesterday, penalty will be imposed for not working

कल से बनारस में चार दिन की बंदी, बिना काम निकलने पर लगेगा जुर्माना

Wed, 28 Apr 2021 07:36 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Wed, 28 Apr 2021 07:36 PM IST
सार

जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंदी का जारी किया आदेश 

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Four days of detention in Benaras since yesterday, penalty will be imposed for not working
demo pic - फोटो : amar ujala

विस्तार

कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण  29 व 30 अप्रैल को वाराणसी में सभी प्रकार की दुकान व व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। व्यापारिक संगठनों की आम सहमति पर जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बंदी का आदेश जारी किया है। शनिवार और रविवार की बंदी पहले की तरह जारी रहेगी।

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बृहस्पतिवार और शुक्रवार को दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के सभी उत्पादों के आउटलेट, भोजन सामग्री की दुकानें, अनाज-गल्ले की रिटेल दुकानें आदि दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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मेडिकल दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट व ब्लड टेस्ट जांच करने वाली लैब, ब्लड कलेक्शन सेंटर एवं उनके ऑफिस, निजी व सरकारी मेडिकल व प्राइवेट प्रैक्टिस वाले क्लीनिक, अस्पताल, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल को होने वाली सामग्रियों की आपूर्ति व अन्य मेडिकल सेवाएं इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। 

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 जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से  वाराणसी में 1800 से अधिक व्यक्तियों का संक्रमण प्रतिदिन हो रहा है। वाराणसी शहर में लगभग 700 से अधिक कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं तथा लगभग सारे शहर के क्षेत्र इससे प्रभावित हुए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में जनपद वाराणसी में व्यापार मण्डल के प्रतिनिधियों द्वारा आपसी सहमति से 29 व 30 अप्रैल को जनपद वाराणसी की सभी दुकानों को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है। मेडिकल सप्लाई की आवश्यकताओं को देखते हुए सभी कुरियर, ई-कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट ऑफिस, गोदाम व उनके कर्मचारी व वाहन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

पेट्रोल पम्प, गैंस एजेंसी, ऑक्सीजन गैस के वेंडर्स/ सप्लायर्स, न्यूज पेपर वेंडर इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। आबकारी दुकानें, औद्योगिक इकाईयां, हार्डवेयर की दुकान, सरकारी निर्माण कार्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इस दौरान आवागमन के सरकारी व निजी साधनों, टैक्सी, ऑटो, ई-रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि साप्ताहिक बंदी (शुक्रवार की रात्रि 08.00 बजे से सोमवार की प्रातः 07.00 बजे तक) पूर्व के आदेशानुसार जारी रहेगी तथा इनमें पूर्व में जारी आदेश ही लागू होगा। गौरतलब है कि यह आदेश मात्र 29 एवं 30 अप्रैल को 2 दिन दुकानों की बंदी का है। इस दौरान आवागमन व अन्य आवश्यक गतिविधियां संचालित रहेंगी। यह किसी प्रकार का लाक डाउन नहीं है।

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