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Varanasi News: दुष्कर्म के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को मिली सशर्त अग्रिम जमानत

Sat, 13 Apr 2024 01:48 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 13 Apr 2024 01:48 AM IST
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Former block chief accused of rape gets conditional anticipatory bail
वाराणसी। जबरन शराब पिलाकर नाटीइमली क्षेत्र की एक महिला से दुष्कर्म करने के मामले में गाजीपुर के देवकली ब्लॉक के पूर्व प्रमुख राजीव किरन की सशर्त अग्रिम जमानत अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी जांच अधिकारी का पूरा सहयोग करेगा। ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बगैर आरोपी देश नहीं छोड़ेगा। आरोपी अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करेगा। ट्रायल कोर्ट जब आदेशित करेगी आरोपी पेश होगा। इससे पहले गत 11 अप्रैल को राजीव किरन पर डीसीपी गोमती जोन ने 20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। प्रकरण के अनुसार, 16 दिसंबर 2023 को आरोपी राजीव किरन से वादिनी की मुलाकात हुई थी। इसके बाद वादिनी को मैसेज करने के साथ ही राजीव किरन उसका पीछा भी करने लगा। 21 दिसंबर 2023 को वादिनी का पीछा कर राजीव किरन शिवपुर में उससे मिला। राजीव किरन ने वादिनी से कहा कि वह शिवपुर स्थित उसके फ्लैट में चले। वहां भाजपा के आगामी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना है। फ्लैट में राजीव किरन ने वादिनी को शराब पीने के लिए मजबूर किया। उसने विरोध किया, लेकिन उसकी सुनी नहीं गई। जबरन शराब पिलाने पर वह बेहोश हो गई तो राजीव किरन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। होश आने पर वह विरोध की तो राजीव किरन ने उसे जानमाल की धमकी दी। वादिनी की तहरीर पर गत दो मार्च को राजीव किरन के खिलाफ बड़ागांव थाने में दुष्कर्म सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
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