{"_id":"61ddbf52fdde307e216a0697","slug":"five-years-imprisonment-to-assistant-manager-accused-of-taking-2500-bribe-in-ballia","type":"story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: अदालत ने ढाई हजार रुपये घूस लेने के दोषी सहायक प्रबंधक को दी पांच वर्ष कैद की सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
वाराणसी: अदालत ने ढाई हजार रुपये घूस लेने के दोषी सहायक प्रबंधक को दी पांच वर्ष कैद की सजा, 30 हजार जुर्माना भी लगाया
Tue, 11 Jan 2022 11:03 PM IST
गीतार्जुन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: गीतार्जुन गौतम
Updated Tue, 11 Jan 2022 11:03 PM IST
सार
भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की टीम ने एक अक्टूबर 2001 को बलिया विकास भवन में वादी से 25 सौ रिश्वत लेते रामदुलार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
वाराणसी में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अवनीश गौतम की अदालत ने 25 सौ रुपये घूस लेने के आरोपी अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बलिया के तत्कालीन प्रभारी सहायक प्रबंधक रामदुलार को दोषी पाते हुए पांच वर्ष की कड़ी कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
लोकसेवक पद पर रहते हुए पदीय कर्तव्यों के खिलाफ 25 सौ रुपये रिश्वत लेने में कोर्ट ने दोषी पाया और मंगलवार को सजा सुना दी। एडीजीसी राजीव सिन्हा के मुताबिक प्रयागराज निवासी अभियुक्त ने रजवार बांसडीह बलिया निवासी वादी से पिता की कस्बे में पालिश और जूता मरम्मत की दुकान के लिए 48 हजार रुपये अनुदान का चेक काटने के लिए छह हजार रिश्वत की मांग की।
विज्ञापन
ढाई हजार प्राथमिक किश्त होने की बात तय होने पर भ्रष्टाचार निवारण संगठन वाराणसी की टीम ने एक अक्टूबर 2001 को बलिया विकास भवन में वादी से 25 सौ रिश्वत लेते रामदुलार को रंगेहाथ गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन