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ज्ञानवापी प्रकरण: अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ मुकदमा कराने की अर्जी पर 20 को होगी सुनवाई, विवादित बयान देने का आरोप

Sun, 07 Jan 2024 01:17 PM IST
प्रगति चंद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: प्रगति चंद Updated Sun, 07 Jan 2024 01:17 PM IST
सार

वादी द्वारा दी गई अर्जी में कहा गया है कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने विवादित बयान दिया था। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी। मामले में अखिलेश-ओवैसी के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया तो कोर्ट में शिकायत की गई। 

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FIR application against Akhilesh Owaisi for giving controversial statements in Gyanvapi case will be heard on
अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी (फाइल) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी मामले में विवादित बयान देने के आरोपों से घिरे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की अर्जी पर शनिवार को सुनवाई हुई। अपर जिला जज नवम की अदालत में वादी हरिशंकर पांडेय की तरफ से प्रति आपत्ति दाखिल की गई। इस पर सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि तय की गई है।

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प्रकरण के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर पांडेय ने बतौर वादी लोअर कोर्ट के आदेश के खिलाफ निगरानी अर्जी दाखिल की है। अर्जी में कहा गया कि ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने और शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर नेताओं ने विवादित बयान दिया था। इससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी। मामले में पुलिस की तरफ से मुकदमा नहीं दर्ज किया गया। अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है। 
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अखिलेश, ओवैसी के साथ ही अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके विवेचना का आदेश दिया जाए। हालांकि इस अर्जी को लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।

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