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मनोज राय हत्याकांड: कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ कोई गवाह, साक्ष्य के लिए 13 फरवरी तिथि तय
Tue, 30 Jan 2024 10:04 PM IST
श्याम जी.
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गाजीपुर
Published by: श्याम जी.
Updated Tue, 30 Jan 2024 10:04 PM IST
सार
मनोज राय हत्याकांड में सुनवाई के दौरान कोर्ट में कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने साक्ष्य के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मुख्तार अंसारी और तीन सहयोगियों पर एमपी एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में मंगलवार को कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। साक्ष्य के लिए 13 फरवरी की तिथि तय की गई है।
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15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था, उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी। उस समय मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मनोज राय के पिता ने मनोज की हत्या मामले में पिछले साल जुलाई में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। चार्जशीट में मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज उर्फ चुन्नू, जफर उर्फ चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया गया था।
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इसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़ा घोषित किए जा चुके हैं। मनोज राय हत्याकांड में चार आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद पत्रावली सत्र न्यायालय में भेजी गई थी। मुख्तार अंसारी और सरफराज उर्फ मुन्नी की एक पत्रावली थी तथा दूसरी पत्रावली जफर उर्फ चंदा और अफरोज उर्फ चुन्नू की थी। न्यायालय के आदेश पर चारों आरोपियों की पत्रावलियां एक कर दी गईं।
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पिछली तिथि में आरोपियों पर आरोप तय किया गया था। मुख्तार अंसारी वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक न मिलने के कारण पेश नहीं हुआ। अभियोजन की ओर से कोई साक्षी उपस्थित नहीं हुआ। इस पर न्यायालय ने साक्ष्य के लिए 13 फरवरी की तिथि तय कर दी।