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पंजीकरण के साथ ही वाहन में फास्टैग होगा अनिवार्य

Fri, 25 Dec 2020 01:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Dec 2020 01:50 AM IST
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वाराणसी। सड़क परिवहन मंत्रालय के फास्टैग की अनिवार्यता के बाद अब वाराणसी में वाहनों के पंजीकरण के साथ ही फास्टैग जरूरी किया जाएगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने इसके लिए सभी वाहन कंपनी के डीलर्स को निर्देश जारी किया है। उधर, एक जनवरी से डाफी टोला प्लाजा पर बिना फास्टैग वाहन लौटाए जाएंगे। हालांकि फास्टैग जारी करने के लिए टोल प्लाजा पर कैंप लगा दिया गया है। बिना फास्टैग वाले वाहन आवश्यक कागजात देकर इसे ले सकेंगे।
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वाराणसी में वाहनों की बिक्री के बाद उसके पंजीकरण के दौरान फास्टैग लेना होगा। वाहन डीलर्स फास्टैग के साथ ही वाहन बिक्री करेंगे। पंजीकरण की फाइल के दौरान फास्टैग भी देना होगा। पंजीकरण के बाद फास्टैग को वाहन के नंबर से अटैच किया जाएगा। आरटीओ हरिशंकर सिंह ने बताया कि सभी चार पहिया वाहनों में फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके लिए पंजीकरण में ही इसकी व्यवस्था की जा रही है। उधर, डाफी टोल प्लाजा के मैनेजर जयराज सिंह ने बताया कि टोल प्लाजा के भी लेन फास्टैग वाले हैं। एक जनवरी से बिना फास्टैग वाले वाहनों को रोका जाएगा। उनके लिए कैंप लगाया गया है और वहीं उन्हें आवश्यक कागजात देकर फास्टैग स्टीकर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टोल और तमाम बैंकों से आप फास्टैग स्टिकर खरीदे सकते हैं। इसके अलावा यह पेटीएम, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसे आप यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी रिचार्ज कर सकते हैं। अगर फास्टैग बैंक खाते से लिंक होता है, तो पैसे सीधे खाते से काट लिया जाता है।
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पत्रावली नहीं भेजने वाले डीलर्स को नोटिस
वाहनों की बिक्री के बाद परिवहन विभाग की वेबसाइट पर विवरण अपलोड नहीं करने वाले वाहन डीलर्स को आरटीओ नोटिस जारी करेगा। पिछले दिनों हुई कार्रवाई के बाद 3834 वाहनों के कागजात भेजे गए हैं और अब भी करीब दो हजार से ज्यादा कागजात लंबित हैं। इससे पहले एआरटीओ ने वाहन डीलर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एक सप्ताह में गाडिय़ों का ब्यौरा विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने और परिवहन कार्यालय फाइल नहीं भेजने पर उनके ट्रेड सर्टिफिकेट निरस्त करने की चेतावनी दी थी।
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