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सावधान, वाराणसी में नौ दिसंबर तक लागू हो गई है धारा 144

Thu, 17 Oct 2019 04:47 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Thu, 17 Oct 2019 04:47 PM IST
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due to festival session section 144 imposed in Varanasi
वाराणसी पुलिस। - फोटो : अमर उजाला

धर्मनगरी काशी में धारा 144 लागू कर दी गई है। आने वाले त्योहारों और संवदेनशील अवसरों को देखते हुए जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने नौ दिसंबर तक के लिए धारा 144 लागू की है।

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आने वाले दिनों में दीपावली, काली प्रतिमा विसर्जन, भैया दूज, गोवर्धन, छठ पूजा, ईद-उल-मिलाद जैसे पर्वों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करेगा या अफवाह फैलाएगा तो उस पर सख्ती की जाएगी। सार्वजनिक स्थल, सड़क आदि पर पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
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धार्मिक स्थल, बरात और शव यात्रा में यह नियम प्रभावी नहीं होगा। एसडीएम की अनुमति के बगैर धरना, प्रदर्शन या जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। असलहा, लाठी, धारदार हथियार आदि लेकर भी कोई व्यक्ति नहीं चलेगा।

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जनपद की सीमा के भीतर निवास करने वाले और आने-जाने वाले समस्त व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में नहीं होंगे और न ही कोई जुलूस निकालेंगे और न ही कोई ऐसी अफवाह फैलाएंगे, जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

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