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वाराणसी: शादी से इंकार करने पर तलाकशुदा महिला ने दर्ज कराया दुष्कर्म का केस, युवक ने कोर्ट से लगाई गुहार
Fri, 29 Oct 2021 01:14 PM IST
उत्पल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Published by: उत्पल कांत
Updated Fri, 29 Oct 2021 01:14 PM IST
सार
पिता के घर रहने वाली तलाकशुदा महिला ने एक विवाहित युवक पर शादी के लिए दबाव बनाया। शादी से इंकार करने दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर रुपए मांगने लगी। बाद में दुष्कर्म का मुकदमा भी दर्ज करा दिया। मामले में युवक ने कोर्ट से गुहार लगाई।
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अदालत
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
शादी से इंकार करने और पांच लाख की रंगदारी नहीं देने पर दुष्कर्म केस में फंसाने की धमकी के मामले में तलाकशुदा महिला समेत 10 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। प्रकरण के मुताबिक वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के रानीपुर मुहल्ला निवासी वाली मोनी मौर्या तलाकशुदा महिला है। वह अपने माता-पिता के साथ रहती है।
आरोप है कि वह मुहल्ले के ही विवाहित युवक अमर बिंद पर शादी करने का दबाव बना रही थी। युवक के मना करने पर उसे दुष्कर्म जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठती थी। युवक ने तलाकशुदा महिला की शिकायत उसके माता और पिता सुखराम मौर्या से की तो वह उसी को ही दोषी ठहराने लगे।
इसी बीच महिला ने अमर और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित युवक ने भेलूपुर थाना और पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।
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आरोप है कि वह मुहल्ले के ही विवाहित युवक अमर बिंद पर शादी करने का दबाव बना रही थी। युवक के मना करने पर उसे दुष्कर्म जैसे गंभीर मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर पैसे भी ऐंठती थी। युवक ने तलाकशुदा महिला की शिकायत उसके माता और पिता सुखराम मौर्या से की तो वह उसी को ही दोषी ठहराने लगे।
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इसी बीच महिला ने अमर और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित युवक ने भेलूपुर थाना और पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अधिवक्ता नागेंद्र कुमार यादव के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई।
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जिस पर अदालत ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तलाकशुदा महिला मोनी मौर्या, पूजा मौर्या, आरती मौर्या उर्फ गुच्ची, सुखराम मौर्या, आशा मौर्या, रोहित मौर्या, प्रद्युम्न मौर्या, पवन मौर्या और रोहित बिंद समेत अन्य अज्ञात के विरुद्ध धमकी देने और ब्लैकमेल करने समेत आईटी ऐक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना कराने का आदेश थानाध्यक्ष थाना भेलूपुर जिला वाराणसी को दिया।