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मुकदमा दर्ज नहीं करने पर कटेगी थानेदार की सैलरी

Sat, 18 Feb 2017 02:01 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी
ब्यूरो, अमर उजाला, वाराणसी Updated Sat, 18 Feb 2017 02:01 PM IST
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Sho salary will deduct register case
यूपी पुलिस - फोटो : pti

यूपी 100 पर आने वाली शिकायतों के प्रति अब टालमटोल नहीं चलेगा। वाहन चोरी, मारपीट सहित अन्य गंभीर आपराधिक मामलों से संबंधित जितनी भी शिकायतें आएंगी, उन सबका मुकदमा संबंधित क्षेत्र के थानेदार को दर्ज करना होगा।

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मुकदमा न दर्ज करने पर थानेदार का एक दिन का वेतन कटेगा और दंड भी मिलेगा। शिकायतों के प्रति संबंधित थानेदार का कैसा रुख है, इसका फीडबैक पुलिस रिस्पांस वेहिकल (पीआरवी) के कर्मी यूपी 100 के जिले के नोडल अधिकारी एसपी (ग्रामीण) आशीष तिवारी को देंगे।

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एसएसपी नितिन तिवारी ने बताया कि यूपी 100 सेवा की शुरुआत के बाद जिले में रोजाना औसतन तीन सौ से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। पिछले पांच दिनों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई, यह देखते समय सामने आया कि जिले भर से 23 वाहन चोरी हुए लेकिन सिर्फ चार के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया।

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यह घोर लापरवाही है। निर्णय लिया गया है कि अब ऐसे सभी मामलों की एफआईआर संबंधित क्षेत्र के थाने में दर्ज की जाएगी। जो थानेदार कोताही बरतेगा उसका एक दिन का वेतन कटेगा और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।


पीआरवी के पुलिसकर्मियों का फीडबैक भी थानेदारों पर कार्रवाई का ठोस आधार होगा। इस संबंध में एसपी (ग्रामीण) ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। एसएसपी ने बताया कि यूपी 100 की बेहतर मॉनीटरिंग के लिए जल्द एक एप्लीकेशन लांच किया जाएगा इसके जरिए महकमे के आला अधिकारी भी शिकायतों और उन पर हुई कार्रवाई का विवरण देख सकेंगे।

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