फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   five brothers sentenced to Life imprisonment

जौनपुर : हत्यारोपी पांच सगे भाइयों को आजीवन कारावास

Wed, 07 Jun 2017 06:08 PM IST
टीम डिजिटल,वाराणसी
टीम डिजिटल,वाराणसी Updated Wed, 07 Jun 2017 06:08 PM IST
विज्ञापन
five brothers sentenced to Life imprisonment
Demo Pic
 जौनपुर जिले के गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के गौराडिहवा गांव में नौ वर्ष पूर्व गंवई रंजिश को लेकर हुई मारपीट और हत्या के मामले में  दोषी करार देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय मनोज कुमार सिंह गौतम ने पांच सगे भाइयों को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन


साथ ही 56-56 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। कहा कि अर्थदंड की 80 प्रतिशत धनराशि मृतक के विधिक वारिस व 10-10 प्रतिशत दोनों घायलों को दिया जाए। अभियोजन कथानक के अनुसार, गौराडिहवा निवासी देवानंद शर्मा ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के ही मुन्ना उर्फ असलम, मुश्ताक उर्फ पिंकू, अशफाक उर्फ बाबू, मुस्लिम और अकरम पुत्रगण असगर 20 मई 2008 की सुबह 7:30 बजे गंवई दुश्मनी को लेकर लाठी डंडा व राड से लैस होकर अपनी दुकान/घर पर घात लगाए मौजूद थे।
विज्ञापन


जैसे ही मेरा चचेरा भाई परविंद उर्फ डब्लू, भाई बृजेश शर्मा और बेटा विकेश शर्मा उनकी दूकान के सामने पहुंचे तभी आरोपियों ने उनपर लाठी, डंडे और राड से हमला कर घायल कर दिया। आरोपियों के आतंक से बाजार में भगदड़ मच गई।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूकानें बंद हो गई और लोग घरों दुबक गए थे। जौनपुर आजमगढ़ मार्ग अवरुद्ध हो गया। कस्बे का माहौल बिगड़ गया। पुलिस बल के आने पर माहौल शांत हुआ था। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। जहां डाक्टर ने परविंद को मृत घोषित कर दिया था। 

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता जवाहरलाल यादव व ज्ञानेंद्र कुमार यादव ने कुल सात गवाह पेश किए।


न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस और तर्कों को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोक के बाद पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन  कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई। 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed