फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   court sentenced

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

Sun, 04 Jun 2017 02:05 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी Updated Sun, 04 Jun 2017 02:05 PM IST
विज्ञापन
court sentenced
court demo pic
शादी का झांसा देकर दुष्कर्म  के मामले में दोषी जितेंद्र को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र ने सात वर्ष के कठोर कैद की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन


अभियोजन के एडीजीसी संजय श्रीवास्तव के अनुसार लहरतारा की महिला ने एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र में कहा था कि पति के मरने के बाद वह एक पुत्र तथा चार पुत्रियों को लेकर चौका बर्तन करके जीवनयापन करती थी।
विज्ञापन


आरोप था कि कैंट के फुलवरिया निवासी जितेंद्र ने उसे झांसा देकर विवाह का प्रस्ताव दिया। वह शादी के लिए राजी हो गई। इस दौरान जितेंद्र ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। जब महिला शादी के लिए कहती तो वह टालमटोल करने लगता था।
विज्ञापन
विज्ञापन


महिला ने दबाव बनाया तो जितेंद्र उसे गालियां देते हुए पीटने लगा। आसपास के लोग जुटने लगे तो जितेंद्र बाइक छोड़कर तेजाब डालकर जलाने और उसकी पुत्री को उठा ले जाने की धमकी देते हुए भाग निकला।

 
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed