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काशी के 'बाबा' की करतूत, रेप के बाद जला कर मार डाला, कोर्ट ने सुनाई ये सजा
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Wed, 30 Aug 2017 10:43 AM IST
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अदालत में पेशी के लिए जाता रामचंद्र यादव उर्फ बाबा
- फोटो : अमर उजाला
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वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश रामचंद्र की कोर्ट ने तंत्र-मंत्र करने वाले रामचंद्र यादव उर्फ बाबा को एक महिला की बलात्कार के बाद मिट्टी का तेल डालकर जलाने से हुई मौत के मामले में दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा के साथ 52 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
इसमें 30 हजार मृतका के परिवार को दिए जाएंगे। घटना बड़ागांव क्षेत्र की 14 जुलाई 2014 दोपहर दो बजे की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के मुताबिक मृतका की पुत्री ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि पिता व दोनों भाई सूरत में नौकरी करते हैं।
बड़ागांव के चेंगवार गांव निवासी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ बाबा यादव छह वर्षों से ओझाई करता है, वह घर आता-जाता था। घटना वाले दिन 14 जुलाई को दो बजे दिन में अभियुक्त घर आया मां अकेली थी और वह पड़ोस में गई थी। उसने मां को रेप के बाद जलाकर मार डाला गया।
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अभियुक्त को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। मरने से पूर्व दिए गए बयान में आरोपी के नाम पर कई बार रेप करने औऱ विरोध पर गला दबाने व जलाने की बात कही। कोर्ट ने मृत्यु पूर्व बयान, 10 गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया और सजा सुनाई।
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इसमें 30 हजार मृतका के परिवार को दिए जाएंगे। घटना बड़ागांव क्षेत्र की 14 जुलाई 2014 दोपहर दो बजे की है। सहायक शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव के मुताबिक मृतका की पुत्री ने प्राथमिकी दर्ज कराई कि पिता व दोनों भाई सूरत में नौकरी करते हैं।
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बड़ागांव के चेंगवार गांव निवासी अभियुक्त छोटेलाल उर्फ बाबा यादव छह वर्षों से ओझाई करता है, वह घर आता-जाता था। घटना वाले दिन 14 जुलाई को दो बजे दिन में अभियुक्त घर आया मां अकेली थी और वह पड़ोस में गई थी। उसने मां को रेप के बाद जलाकर मार डाला गया।
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अभियुक्त को मौके से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया। मरने से पूर्व दिए गए बयान में आरोपी के नाम पर कई बार रेप करने औऱ विरोध पर गला दबाने व जलाने की बात कही। कोर्ट ने मृत्यु पूर्व बयान, 10 गवाहों के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर दोषी पाया और सजा सुनाई।