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रेप और ब्लैकमेल के आरोपी मौलाना की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Tue, 24 Jan 2017 11:45 PM IST
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मौलाना ने लोवर कोर्ट में समर्पण किया था
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युवती को होटल में बुलाकर रेप करने व वीडियो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपी मौलाना जरजिस की जमानत अर्जी वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश वेद प्रकाश वर्मा की अदालत ने खारिज कर दिया।
प्रकरण के मुताबिक इटावा निवासी आरोपी अक्सर धार्मिक प्रवचन देने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता था।
आरोप है कि इसी दौरान जैतपुरा निवासी युवती उसके संपर्क में आ गई और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ कई होटलों में दुराचार किया।
मौलाना ने वीडियो क्लिप बनाकर बदनाम करने की धमकी देता रहा।
प्रकरण में मौलाना ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जेल जाने से बचने के लिए हाईकोर्ट से आदेश लाकर लोवर कोर्ट में समर्पण किया था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया था।
बता दें कि एसएसपी को आवेदन देकर पीड़िता ने गुहार लगाई थी कि मौलाना मुकदमा नहीं उठाने पर अपहरण कर हत्या की धमकी दे रहा है।
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प्रकरण के मुताबिक इटावा निवासी आरोपी अक्सर धार्मिक प्रवचन देने मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच जाता था।
आरोप है कि इसी दौरान जैतपुरा निवासी युवती उसके संपर्क में आ गई और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ कई होटलों में दुराचार किया।
मौलाना ने वीडियो क्लिप बनाकर बदनाम करने की धमकी देता रहा।
प्रकरण में मौलाना ने आरोप पत्र दाखिल होने के बाद जेल जाने से बचने के लिए हाईकोर्ट से आदेश लाकर लोवर कोर्ट में समर्पण किया था। इसके बाद सेशन कोर्ट ने अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज करते हुए जेल भेज दिया था।
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बता दें कि एसएसपी को आवेदन देकर पीड़िता ने गुहार लगाई थी कि मौलाना मुकदमा नहीं उठाने पर अपहरण कर हत्या की धमकी दे रहा है।