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दो सौ रुपये घूस लेने के आरोपी लेखपाल को चार साल की कैद
ब्यूरो,अमर उजाला,वाराणसी
Updated Thu, 27 Apr 2017 08:31 PM IST
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11 दिसंबर, 1997 को रंगे हाथ पकड़ा था एंटी करप्शन
- फोटो : demo
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विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जितेंद्र कुमार पांडेय की अदालत ने घूस लेने के मामले में अभियुक्त लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव को चार साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के एडीजीसी मुन्नालाल यादव के अनुसार शिकायतकर्ता जीतन प्रसाद ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप था कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील के सियाह क्षेत्र के लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव ने जीतन प्रसाद से खतौनी व इंतखाब की नकल देने के नाम पर 500 रुपये रिश्वत मांगी। बाद में 200 रुपये रिश्वत लेकर नकल देने को तैयार हुआ।
11 दिसंबर, 1997 को गाजीपुर के कासिमाबाद स्थित किसान सेवा केंद्र गंगोली में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव को 200 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
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अभियोजन के एडीजीसी मुन्नालाल यादव के अनुसार शिकायतकर्ता जीतन प्रसाद ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी।
आरोप था कि गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील के सियाह क्षेत्र के लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव ने जीतन प्रसाद से खतौनी व इंतखाब की नकल देने के नाम पर 500 रुपये रिश्वत मांगी। बाद में 200 रुपये रिश्वत लेकर नकल देने को तैयार हुआ।
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11 दिसंबर, 1997 को गाजीपुर के कासिमाबाद स्थित किसान सेवा केंद्र गंगोली में एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल गोपाल कृष्ण यादव को 200 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।
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