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Gyanvapi Case: अखिलेश-ओवैसी मामले में टली सुनवाई, अब न्यायालय ने रखी ये तारीख

Thu, 07 Dec 2023 04:30 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 07 Dec 2023 04:30 PM IST
सार

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी मामले में अब 15 दिसंबर को तारीख तय की गई है। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से हाईकोर्ट से अधिवक्ता आएंगे।

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court has kept date of December 15 in Akhilesh-Owaisi case
अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के वजूस्थल के पास गंदगी फैलाने और भड़काऊ बयानबाजी के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला चल रहा है। इसी मामले में न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई को टाल दिया है। अब अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। ओवैसी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से हाईकोर्ट से अधिवक्ता आएंगे। तब दलील रखेंगे। ऐसे में अपर सत्र न्यायाधीश नवम की अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर को नियत कर दी है।
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क्या है मामला?
हरिशंकर पांडेय ने कोर्ट में अधिवक्ता आरपी शुक्ल,अजय प्रताप सिंह, घनश्याम मिश्र के जरिये कोर्ट में प्रार्थनापत्र देकर आरोप लगाया था कि ज्ञानवापी परिसर में नमाजियों की ओर से वजूखाने में हाथ-पैर धोए जाते हैं और गंदगी फैलाई जाती है। जबकि वह स्थान हमारे अराध्य भगवान शिव का स्थान है। यह हिंदू समाज के लिए अपमानजनक है।

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इसके साथ ही सर्वे में मिले शिवलिंग को लेकर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आदि ने ज्ञानवापी प्रकरण पर बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं पर कुठाराघात किया है।

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