Varanasi: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, बीएचयू छात्रा के मामले में नोडल अधिकारी की हुई गवाही
Varanasi News: आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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वाराणसी में जैतपुरा की आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नितिन पाण्डेय की अदालत ने अभियुक्त मुन्ना उर्फ वसीम को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 40,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
अदालत ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट के तहत कसूरवार पाया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने अदालत में तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। बताया कि पीड़िता की मां ने पांच जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। क्षेत्र निवासी मुन्ना उर्फ वसीम ने उनकी बेटी के साथ घिनौनी वारदात की थी।
आरोपी बच्ची को अपने घर ले जाकर उसके कपड़े उतार देता था और उसके साथ यौन उत्पीड़न करता था। न्यायालय ने घटना के समय पीड़िता की आयु मात्र आठ साल होने का भी उल्लेख किया। नौ गवाहों की गवाही कराई। इन गवाहों में स्वयं पीड़िता, उसकी माता, बहन और एफआईआर लेखिका शामिल थीं।
आईआईटी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गवाही अंतिम दौर में
फास्ट ट्रैक (प्रथम) कुलदीप सिंह की अदालत में मंगलवार को आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। एयरटेल लिमिटेड के नोडल अधिकारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही दर्ज की गई। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।
मामले में आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल की ओर से अधिवक्ता ने जिरह की है। एक और गवाह कौशलेंद्र त्रिपाठी की जिरह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पूरी कराई गई। अभियोजन की तरफ से गवाही का अंतिम दौर चल रहा है।
यह घटना दो नवंबर 2023 की रात बीएचयू परिसर में हुई थी। आईआईटी की छात्रा के साथ बाइक सवार तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने लंका थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के दौरान बृज एनक्लेव कॉलोनी, सुंदरपुर निवासी कुणाल पांडेय, जिवधिपुर, बजरडीहा के आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल का नाम सामने आया था। इन तीनों को आरोपी बनाया गया था।