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गोशाला प्रबंध समिति पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश, यह है आरोप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
Updated Wed, 21 Feb 2018 04:01 PM IST
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वाराणसी के सेवापुरी स्थित गोशाला प्रबंध समिति पर मुकदमा दर्ज होगा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने मंगलवार को जंसा पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गोशाला पर पुलिस अभिरक्षा के तहत सौंपे गए गोवंशों के तस्करी का आरोप है।
सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि वाराणसी व चंदौली जिले की पुलिस ने गो तस्करी के तहत पकड़े गए हजारों गोवंशों को सेवापुरी स्थित काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला को अभिरक्षा में दिया था।
आरोप है कि गोशाला प्रबंध समिति के लोग वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक पुलिस द्वारा गोशाला को अभिरक्षा में दिए गए हजारों गोवंशों की तस्करी वध के लिए कसाइयों को कर दिए हैं।
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मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह के दलीलों को सुनने के बाद काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला वाराणसी के खिलाफ जंसा पुलिस को समुचित धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला वाराणसी की कई शाखाएं संचालित हो रही हैं। जिसमे रामेश्वर, वृन्दावन, मधुबन, पचोशिवाला, गोकुल, सारंग, बावन बीघा में शामिल हैं।
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सामाजिक कार्यकर्ता धर्मेंद्र कुमार सिंह ने कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया था कि वाराणसी व चंदौली जिले की पुलिस ने गो तस्करी के तहत पकड़े गए हजारों गोवंशों को सेवापुरी स्थित काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला को अभिरक्षा में दिया था।
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आरोप है कि गोशाला प्रबंध समिति के लोग वर्ष 2001 से लेकर 2014 तक पुलिस द्वारा गोशाला को अभिरक्षा में दिए गए हजारों गोवंशों की तस्करी वध के लिए कसाइयों को कर दिए हैं।
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मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश नारायण सिंह के दलीलों को सुनने के बाद काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला वाराणसी के खिलाफ जंसा पुलिस को समुचित धारा में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
काशी जीवदया विस्तारिणी गोशाला एवं पशुशाला वाराणसी की कई शाखाएं संचालित हो रही हैं। जिसमे रामेश्वर, वृन्दावन, मधुबन, पचोशिवाला, गोकुल, सारंग, बावन बीघा में शामिल हैं।