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यूपी में 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों को मिलेगी पेंशन, मृत्यु पर मिलेगी 10 लाख की राशि

Mon, 05 Apr 2021 08:56 PM IST
गीतार्जुन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: गीतार्जुन गौतम Updated Mon, 05 Apr 2021 08:56 PM IST
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Businessmen above 60 years will get pension in UP and amount of Rs 10 lakh on death
रुपये - फोटो : pixabay
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यापारी कल्याण कोष की स्थापना के लिए घोषणा कर दी है। जल्द ही स्थापना होगी। 60 वर्ष के ऊपर के व्यापारियों को पेंशन दी जाएगी। जीएसटी रजिस्टर्ड व्यापारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है तो विधिक उत्तराधिकारी के खाते में 10 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने वर्चुअल बैठक के दौरान व्यापारियों को यह जानकारी दी।
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बैठक में जीएसटी, व्यापारी पेंशन, व्यापारी दुर्घटना बीमा, व्यापारी हित में किए जा रहे कार्य और मिलने वाले लाभ पर चर्चा की गई। व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि पल्लेदार, दुकानों तथा फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों के परिजनों को दुर्घटना में मृत्यु पर तीन लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी, इसके अलावा शरीर का कोई अंग भंग होगा तो अलग राशि दी जाएगी।
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सांप काटने से मृत्यु पर भी लाभ मिलेगा। मोटर मैकेनिक, हस्त शिल्पी जैसे कारीगरों को 25 हजार रुपये तक के उपकरण की किट दी जाएगी। कुम्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक दिया जाएगा और निशुल्क प्रशिक्षण भी मिलेगा। अंतिम संस्कार के लिए 25 हजार रुपये की तत्काल सहायता मिलेगी। दिव्यांग व्यापारियों को 10 हजार रुपये का बिना ब्याज ऋण, जिसमें 25 प्रतिशत ऋण माफ रहेगा। बैठक में हर्षपाल कपूर, राजकुमार शर्मा, दिनेश कालरा आदि रहे।
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