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369 बस के मालिकों पर बड़ागांव थाने में मुकदमा

Mon, 25 May 2020 12:39 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2020 12:39 AM IST
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वाराणसी। जिलाधिकारी ने 369 बस मालिकों के खिलाफ बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। बड़ागांव पुलिस के अनुसार जिलाधिकारी के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि जिले के 406 वाहनों का अधिग्रहण कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाले श्रमिकों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए किया गया था। इसमें से मात्र 37 बसें ही उपलब्ध हुई और शेष 369 वाहन स्वामियों द्वारा अधिग्रहण आदेश के बावजूद भी निर्धारित समय व स्थान पर वाहन नहीं उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही इस संबंध में कोई लिखित सूचना भी नहीं दी गई। इन वाहन स्वामियों द्वारा वाहन न भेजे जाने के कारण कैंट रेलवे स्टेशन पर पब्लिक ऑर्डर छिन्न-भिन्न हुआ और लोगों में काफी असंतोष फैला। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरूण कुमार राय को 369 बसों के वाहन स्वामियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बड़ागांव थाने में मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।
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