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सावधान: सोना खरीदने से पहले जरूर मांगे एचयूआईडी बिल, बीआईएस ने जारी की नई गाइडलाइन
Sat, 18 Oct 2025 03:10 PM IST
प्रगति चंद
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
Published by: प्रगति चंद
Updated Sat, 18 Oct 2025 03:10 PM IST
सार
Diwali 2025 : सोना खरीदने से पहले सतर्कता बरतने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार दुकानदार से हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर वाला बिल जरूर मांगें।
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- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
धनतेरस और दीपावली पर सोने की खरीदारी के लिए सराफा बाजार में भीड़ उमड़ रही है। इस बार ग्राहकों को थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने लोगों से अपील की है कि सोना खरीदते समय हर हाल में हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) नंबर वाला बिल जरूर मांगें।
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नई गाइडलाइन के अनुसार, अब बिना एचयूआईडी वाले गहनों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रदेश समन्वयक डीके मिश्रा ने बताया कि हर गहने पर छह अंकों का एचयूआईडी नंबर अंकित होना चाहिए, जो उस गहने की असलियत और शुद्धता की गारंटी देता है। खरीदारी करते समय ग्राहक मोबाइल ऐप ‘BIS Care’ के जरिए नंबर को स्कैन कर असलियत की जांच कर सकते हैं।
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गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों को ग्राहकों को बिल के साथ एचयूआईडी नंबर देना अनिवार्य होगा। यदि कोई ज्वेलर बिना हॉलमार्क या एचयूआईडी वाले गहने बेचता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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