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वाहन स्वामियों को बड़ी राहत: नए के साथ ही पुराने वाहनों की आरसी पर दर्ज होगा नॉमिनी का नाम

Mon, 24 Oct 2022 04:13 PM IST
उत्पल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 24 Oct 2022 04:13 PM IST
सार

वाराणसी के करीब 10 लाख से ज्यादा वाहन स्वामियों को इस नियम का लाभ मिलेगा और उन्हें आगामी दिनों में स्थानांतरण के लिए कार्यालय के चक्कर से राहत मिलेगी> 

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Big relief to vehicle owners Nominee name will be registered on RC of old vehicles along with new
- फोटो : Istock

विस्तार

वाहन के स्थानांतरण के लिए चक्कर लगाने वालों के लिए शासन ने बड़ी राहत दी है। नए वाहनों के पंजीकरण में नॉमिनी का नाम दर्ज करने के नियम के साथ ही पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र (आरसी) में इस सुविधा को लागू कर दिया है। इसके लिए वाराणसी सहित पूरे पूर्वांचल के परिवहन कार्यालयों को शासनादेश भेज दिया गया है।

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वाराणसी के करीब 10 लाख से ज्यादा वाहन स्वामियों को इस नियम का लाभ मिलेगा और उन्हें आगामी दिनों में स्थानांतरण के लिए कार्यालय के चक्कर से राहत मिलेगी। दरअसल, नए वाहनों के पंजीयन के समय ही नॉमिनी का नाम भी प्रमाणपत्र पर दर्ज किया जा रहा है। इसी के साथ ही अब पुराने वाहनों के स्वामी भी अपने पंजीयन प्रमाणपत्र पर नामिनी का नाम शामिल कर सकते हैं।
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वाराणसी में 10 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत
नॉमिनी का ब्योरा दर्ज कराए जाने के साथ ही उसके प्रपत्र भी सॉफ्टवेयर वाहन फोर पर अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए वाहन फोर सॉफ्टवेयर में सुविधा कर दी गई है। नए वाहनों की आरसी में नामिनी का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। बिना नामिनी के वाहनों का पंजीयन संभव नहीं है।

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यहां बता दें कि वाराणसी में 10 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत हैं और इन सभी के स्वामी अपने पंजीयन प्रमाणपत्र में अपने परिवार या किसी भी नामिनी का नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तय नियमों के अनुसार आवेदन करना होगा। पंजीयन प्रमाणपत्र पर नॉमिनी का ब्योरा डलवाने के बाद इससे वाहनों के हस्तांतरण के लिए लोगों को परेशान नहीं होना होगा।

पुराने वाहनों पर नहीं दर्ज है नॉमिनी का नाम

दरअसल, पुराने वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र पर नामिनी का नाम दर्ज नहीं होने के कारण इनके स्थानांतरण में वाहन स्वामी को कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। कई बार वाहन स्वामी की मृत्यु के बाद उसके हस्तांतरण में बहुत समस्या आती है और लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मगर, नामिनी का नाम दर्ज होने के बाद इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन सर्वेश कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि शासन की ओर से पुराने वाहनों में भी नामिनी का नाम दर्ज करने के लिए आदेश आ गया है। पुराने पंजीयन प्रमाणपत्र में भी वाहन मालिक के साथ नामिनी का ब्योरा दर्ज किया जाएगा। नामिनी का नाम दर्ज करवाने वाले तय प्रपत्र पर आवेदन कर सकते हैं। 

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